फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Life imprisonment for nurse's murder

Noida News: नर्स की हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास

Wed, 12 Apr 2023 11:17 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 12 Apr 2023 11:17 PM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for nurse's murder
नर्स की हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास
विज्ञापन

- जनवरी 2016 में साबौता गांव में गला दबाकर हत्या के बाद खेत में फेंक दिया था नर्स का शव

माई सिटी रिपोर्टर

ग्रेटर नोएडा। जिला न्यायालय में एससी-एसटी एक्ट विशेष न्यायाधीश ज्योत्सना सिंह की अदालत ने अगवा कर नर्स की हत्या के मामले में जेवर निवासी महेन्द्र और विनोद दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर दोनों को दो माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। जेवर के साबौता गांव में वर्ष 2016 में वारदात हुई थी।



विशेष लोक अभियोजक श्याम सिंह चौधरी ने बताया कि 4 जनवरी 2016 में जेवर के रतन सिंह ने बेटी ललतेश (20) के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। ललतेश जेवर के अस्पताल में नर्स की ड्यूटी जाने के दौरान लापता हो गई थी। बाद में उसका शव साबौता गांव के खेत में मिला। मामले में पुलिस ने महेन्द्र और विनोद को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में पता चला कि दोनों ललतेश पर बुरी नजर रखते थे। ललतेश उनसे दूर रहती थी। दोनों ने नर्स का अपहरण कर गला दबाकर हत्या कर उसका शव खेत में फेंक दिया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। सुनवाई के दौरान कुल 14 गवाह पेश हुए। गवाह एवं साक्ष्यों के आधार पर ललतेश की हत्या में दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा सुनने के बाद दोनों दोषी महेन्द्र व विनोद जमीन पर बैठ कर रोने लगे। दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed