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Noida News: होली पर 40 हजार आवंटियों को तोहफा, पूरे साल का नहीं लगेगा जुर्माना
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होली पर 40 हजार आवंटियों को तोहफा, पूरे साल का नहीं लगेगा जुर्माना
- यीडा अप्रैल से लागू करेगा नया नियम, पहले दो माह की देरी पर भी पूरे साल का देना पड़ता था जुर्माना
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण ने होली पर आवंटियों को तोहफा दिया है। अब मकान निर्माण में देरी करने और देर से रजिस्ट्री कराने वालों पर सालाना जुर्माना नहीं लगेगा। बल्कि उनसे जितने महीने की देरी हुई है उतने का जुर्माना वसूला जाएगा। जबकि अभी तक दो माह की देरी करने पर भी पूरे साल का जुर्माना अदा करना पड़ता था। पहली अप्रैल 2023 से नया नियम लागू हो जाएगा। इससे प्राधिकरण के 30,000 आवंटी और बिल्डर परियोजनाओं के करीब 10,000 आवंटियों को लाभ होगा।
यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि पिछले दिनों रजिस्ट्री और मकान निर्माण में देरी करने वाले आवंटियों की ओर से सालाना के बजाय माह वार पेनल्टी ली जाने की मांग की गई थी। प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुए प्राधिकरण ने महीने वार विलंब शुल्क लेने का निर्णय किया है।
रजिस्ट्री कराना हुआ और आसान, नहीं कराना होगा केवाईए
किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री कराने या उससे संबंधित कोई भी कार्य कराने के लिए आवंटी को केवाईए (नो योर अलॉटी ) कराना होता था लेकिन अब इसे कराए बिना भी संपत्ति का हस्तांतरण समेत अन्य कार्य किए जा सकेंगे। इसके अलावा एनआरआई आवंटी को भी अब ओवरसीज नंबर और सोशल सिक्योरिटी नंबर देकर संपत्ति का हस्तांतरण कराने की छूट दे दी गई है। इससे हजारों अप्रवासी भारतीयों को लाभ मिलेगा।
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- यीडा अप्रैल से लागू करेगा नया नियम, पहले दो माह की देरी पर भी पूरे साल का देना पड़ता था जुर्माना
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण ने होली पर आवंटियों को तोहफा दिया है। अब मकान निर्माण में देरी करने और देर से रजिस्ट्री कराने वालों पर सालाना जुर्माना नहीं लगेगा। बल्कि उनसे जितने महीने की देरी हुई है उतने का जुर्माना वसूला जाएगा। जबकि अभी तक दो माह की देरी करने पर भी पूरे साल का जुर्माना अदा करना पड़ता था। पहली अप्रैल 2023 से नया नियम लागू हो जाएगा। इससे प्राधिकरण के 30,000 आवंटी और बिल्डर परियोजनाओं के करीब 10,000 आवंटियों को लाभ होगा।
यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि पिछले दिनों रजिस्ट्री और मकान निर्माण में देरी करने वाले आवंटियों की ओर से सालाना के बजाय माह वार पेनल्टी ली जाने की मांग की गई थी। प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुए प्राधिकरण ने महीने वार विलंब शुल्क लेने का निर्णय किया है।
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रजिस्ट्री कराना हुआ और आसान, नहीं कराना होगा केवाईए
किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री कराने या उससे संबंधित कोई भी कार्य कराने के लिए आवंटी को केवाईए (नो योर अलॉटी ) कराना होता था लेकिन अब इसे कराए बिना भी संपत्ति का हस्तांतरण समेत अन्य कार्य किए जा सकेंगे। इसके अलावा एनआरआई आवंटी को भी अब ओवरसीज नंबर और सोशल सिक्योरिटी नंबर देकर संपत्ति का हस्तांतरण कराने की छूट दे दी गई है। इससे हजारों अप्रवासी भारतीयों को लाभ मिलेगा।
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