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हाईकोर्ट ने गहलोत की जमानत याचिका पर ईडी से मांगा जवाब

Tue, 07 Dec 2021 01:33 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 07 Dec 2021 01:33 AM IST
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High Court seeks response from ED on Gehlot's bail plea
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने एंबियंस समूह के प्रमोटर राज सिंह गहलोत की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है। गहलोत 800 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में आरोपी हैं। वह फिलहाल हिरासत में हैं।
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न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए एजेंसी को समय प्रदान किया है। अदालत ने सुनवाई छह जनवरी तय की है।
वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने गहलोत की ओर से कहा कि उनका मुवक्किल 28 जुलाई से हिरासत मेें है। वहीं मामले में आरोपपत्र दाखिल हो चुका है। उन्होंने कहा कि हालात में काफी बदलाव आ चुका है और निचली अदालत निर्धारक मामले में उन्हें जमानत प्रदान कर चुकी है।
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रोहतगी ने कहा कि उनका मुवक्किल वरिष्ठ नागरिक है। ईडी के मामले में अधिकतम सजा सात साल है। जांच पूरी हो चुकी है और उसने हमेशा पूरा सहयोग किया है।
वहीं ईडी की ओर से अधिवक्ता जोहेब होसैन ने याचिका का विरोध करते हुए जवाब देने के लिए समय मांगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में आरोपी पर गंभीर आरोप हैं।
अदालत ने याचिका पर अगली सुनवाई तय करते हुए निचली अदालत को निर्धारक मामले में जमानत देने संबंधी आदेश पेश करने का निर्देश दिया है।
ईडी का ये केस जम्मू एंटी करप्शन ब्यूरो की 2019 की एफआईआर पर आधारित है। ब्यूरो ने एएचपीएल और उसके निदेशकों के खिलाफ धन शोधन का आरोप लगाया था। ब्यूरो का आरोप था कि एएचपीएल ने दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स के नजदीक पांच सितारा लीला एंबियंस कन्वेंशन होटल के निर्माण और विकास में कथित रूप से धन शोधन किया।
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