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वक्फ बोर्ड चेयरमैन विवाद में उच्च न्यायालय का जल्द सुनवाई से इनकार

Tue, 08 Sep 2020 11:24 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2020 11:24 PM IST
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High court rejects immediate hiring
चंडीगढ़। नूंह विधायक आफताब अहमद द्वारा हरियाणा वक्फ बोर्ड के गठन को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई की हरियाणा के एडवोकेट जनरल कार्यालय की अर्जी को खारिज करते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को जमकर फटकार लगाई। उच्च न्यायालय ने कहा पहले कार्यालय की ओर से तारीख ली गई और अब जल्द सुनवाई की मांग की जा रही है, जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती।
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आफताब अहमद ने याचिका में कहा था कि हरियाणा वक्फ का बोर्ड का गठन करते हुए नियमों का पालन नहीं किया गया। याचिकाकर्ता ने कहा कि जब बोर्ड का गठन ही अवैध है तो ऐसे में इसके चेयरमैन के चुनाव को कैसे वैध कहा जा सकता है। इससे पहले एक याचिका पर सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार कह चुकी है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का चुनाव नहीं किया गया था और जाकिर हुसैन बोर्ड के चेयरमैन नहीं है, वह वक्फ बोर्ड की दूसरी बैठक के चेयरमैन थे।
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उच्च न्यायालय ने बोर्ड के गठन पर रोक लगाने से जुड़ी मांग पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया था। पिछली सुनवाई पर एडवोकेट जनरल के व्यस्त होने की दलील देते हुए सुनवाई टालने की अपील की गई थी जिसे न्यायालय ने मंजूर कर लिया था। अब जब एडवोकेट जनरल कार्यालय की ओर से जल्द सुनवाई की मांग की गई तो उच्च न्यायालय ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है।
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