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अभिनेता सुशांत के पिता की अपील पर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

Sat, 26 Jun 2021 12:10 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 26 Jun 2021 12:10 AM IST
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high court issues notice on the appeal moved by Sushant's Father
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता की अपील पर नोटिस जारी किया है। सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने सिंगल जज के फैसले को खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी है। सिंगल ने फिल्म न्याय: द जस्टिस की रिलीज एवं उनके बेटे के नाम का प्रयोग या फिल्मों में उससे जुड़ी जानकारी के प्रयोग पर रोक लगाने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था।
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न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी एवं न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की अवकाशकालीन खंडपीठ ने नोटिस जारी कर फिल्म निर्देशक दिलीप गुलाटी, निर्माता सरला सराओगी एवं राहुल शर्मा तथा अन्य लोगों को पक्ष रखने का निर्देश दिया है। फिलहाल हाईकोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है।
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खंडपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता चंदर लाल की उस दलील पर गौर किया कि फिल्म 11 जून को वेबसाइट और मोबाइल एप पर रिलीज हो चुकी है। वहीं सुशांत के पिता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि फिल्म के निर्माता तथा निर्देशक ने अपने व्यावसायिक फायदे के लिए सुशांत के जीवन की घटना का इस्तेमाल किया है।
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साल्वे ने तर्क रखा कि पुत्तास्वामी (निजता का अधिकार) मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए कानून को सिंगल जज ने अपने फैसले में गलत तरह से प्रयोग व उसकी व्याख्या की।

हाईकोर्ट के सिंगल जज ने 10 जून के अपने फैसले में कई फिल्मों की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा था कि ये फिल्में न तो सुशांत की जीवन पर आधारित हैं और न ही उससे जुड़ी घटनाओं का तथ्यात्मक चित्रण हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा था कि मरणोपरांत निजता के अधिकार की अनुमति नहीं है। - एजेंसी
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