फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   high court directs dcb to not to take coercive action against dial in tax matter

26 सौ करोड़ के टैक्स मामले में डायल पर कड़ी कार्रवाई न करने का निर्देश

Thu, 13 Aug 2020 11:46 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 13 Aug 2020 11:46 PM IST
विज्ञापन
high court directs dcb to not to take coercive action against dial in tax matter
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने 26 सौ करोड़ रुपये के टैक्स मामले में दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली छावनी बोर्ड (डीसीबी) को उस पर फिलहाल कोई कड़ी कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है। डायल ने 2016-19 की अवधि के लिए बोर्ड की ओर से भेजे गए 26 सौ करोड़ रुपये के संपत्ति कर नोटिस को चुनौती दी है।
विज्ञापन

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल तथा न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की खंडपीठ ने डायल की याचिका पर जवाब के लिए बोर्ड को एक और सप्ताह का समय देते हुए उक्त निर्देश दिया है। खंडपीठ ने इस बात पर गौर किया कि याचिका पर केंद्र तथा बोर्ड ने जवाब देने के लिए समय मांगा है। खंडपीठ ने समय प्रदान करते हुए सुनवाई के लिए 14 सितंबर की तारीख तय की है।
विज्ञापन

खंडपीठ ने केंद्र व बोर्ड को 22 जुलाई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था लेकिन तब बोर्ड के 15 जून के आदेश पर कोई अंतरिम आदेश जारी करने या जुर्माना न भरने पर कड़ी कार्रवाई पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। डायल ने याचिका दायर कर 2589 करोड़ रुपये के टैक्स नोटिस को रद करने की मांग की है। याची ने यह घोषणा करने की मांग है कि आईजीआई एयरपोर्ट की जमीन दिल्ली छावनी बोर्ड की नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन

डायल ने इसके अलावा बोर्ड के उन पत्रों को रद करने की मांग की है जो उसने उस जमीन पर कर के संबंध में जारी किए हैं जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथोरिटी ऑफ इंडिया ने 1940 में डिफेंस एस्टेट अथोरिटीज (अब डीसीबी) से 4.61 करोड़ रुपये का भुगतान कर खरीदी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed