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ग्रेनो प्राधिकरण ने दिया विलंब शुल्क से राहत का मौका, ओटीएस लागू
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ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने भवनों के आवंटियों को राहत देने के लिए ‘पहले आओ अधिक पाओ’ की तर्ज पर एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू कर दिया है। प्रीमियम धनराशि, अतिरिक्त मुआवजा या फिर लीज डीड के विलंब शुल्क के बकाएदार इस योजना का लाभ ले सकते हैं। एकमुश्त समाधान योजना 30 सितंबर तक लागू रहेगी, लेकिन 30 जून तक आवेदन करने पर अधिक छूट मिलेगी। प्राधिकरण ने बोर्ड के इस फैसले का कार्यालय आदेश शनिवार को जारी कर दिया।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा आवंटित निर्मित भवनों के कई आवंटी बकाया प्रीमियम और अतिरिक्त मुआवजे का समय से भुगतान नहीं कर सके थे। लीज डीड में देरी के कारण भी आवंटियों पर विलंब शुल्क बकाया था। ऐसे आवंटियों को इन तीनों तरह के बकाया धनराशि का भुगतान करने के लिए बीते 5 अप्रैल को प्राधिकरण बोर्ड ने एकमुश्त समाधान योजना को मंजूरी दी थी, जिस पर अमल करते हुए प्राधिकरण ने कार्यालय आदेश जारी कर दिया है।
ओटीएस के तहत आवंटी डिफॉल्ट प्रीमियम धनराशि पर दंडात्मक ब्याज (पेनल इंटरेस्ट) से राहत प्राप्त कर सकते हैं। आवंटी साधारण ब्याज दर पर बकाया धनराशि जमा कर सकेंगे। वहीं, 64 फीसदी अतिरिक्त प्रतिकर समय से नहीं जमा कर पाने वाले आवंटी भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ओटीएस के अंतर्गत प्रतिकर की डिफॉल्ट धनराशि पर पेनल इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसी तरह लीज डीड के विलंब शुल्क में आवंटी राहत पा सकते हैं। 30 जून तक विलंब शुल्क की 70 फीसदी धनराशि जमा करते हुए आवेदन करने वाले आवंटियों को 30 फीसदी धनराशि की छूट मिल जाएगी। वहीं, 1 जुलाई से 30 सितंबर तक आवेदन करने वालों को कुल विलंब शुल्क का 80 फीसदी जमा करना होगा। शेष 20 फीसदी विलंब शुल्क की छूट मिल जाएगी।
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ग्रेनो प्राधिकरण की वेबसाइट से ऑनलाइन करें आवेदन
ओटीएस योजना का लाभ पाने के लिए प्रोसेसिंग फीस का भुगतान करना होगा। 150 वर्गमीटर तक के निर्मित भवन के लिए 2000 रुपये और 150 वर्गमीटर से बड़े भवनों के लिए 5000 रुपये प्रोसेसिंग फीस का भुगतान करना होगा। ओटीएस का लाभ पाने के लिए आवेदन पत्र ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। वहीं प्राधिकरण के संपत्ति विभाग से इससे संबंधित अन्य जानकारी हासिल की जा सकती है।
निर्मित भवनों के आवंटियों को राहत देने के लिए ओटीएस योजना लागू कर दी गई है। ओटीएस के अंतर्गत लीज डीड पर विलंब शुल्क, अतिरिक्त मुआवजा और प्रीमियम की बकाया धनराशि पर पेनल्टी से राहत प्राप्त कर सकते हैं। छूट का लाभ पाने करने के लिए बकाएदारों को 30 सितंबर तक तय प्रक्रिया का पालन करते हुए आवेदन करना होगा। - नरेंद्र भूषण, सीईओ, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण
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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा आवंटित निर्मित भवनों के कई आवंटी बकाया प्रीमियम और अतिरिक्त मुआवजे का समय से भुगतान नहीं कर सके थे। लीज डीड में देरी के कारण भी आवंटियों पर विलंब शुल्क बकाया था। ऐसे आवंटियों को इन तीनों तरह के बकाया धनराशि का भुगतान करने के लिए बीते 5 अप्रैल को प्राधिकरण बोर्ड ने एकमुश्त समाधान योजना को मंजूरी दी थी, जिस पर अमल करते हुए प्राधिकरण ने कार्यालय आदेश जारी कर दिया है।
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ओटीएस के तहत आवंटी डिफॉल्ट प्रीमियम धनराशि पर दंडात्मक ब्याज (पेनल इंटरेस्ट) से राहत प्राप्त कर सकते हैं। आवंटी साधारण ब्याज दर पर बकाया धनराशि जमा कर सकेंगे। वहीं, 64 फीसदी अतिरिक्त प्रतिकर समय से नहीं जमा कर पाने वाले आवंटी भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ओटीएस के अंतर्गत प्रतिकर की डिफॉल्ट धनराशि पर पेनल इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसी तरह लीज डीड के विलंब शुल्क में आवंटी राहत पा सकते हैं। 30 जून तक विलंब शुल्क की 70 फीसदी धनराशि जमा करते हुए आवेदन करने वाले आवंटियों को 30 फीसदी धनराशि की छूट मिल जाएगी। वहीं, 1 जुलाई से 30 सितंबर तक आवेदन करने वालों को कुल विलंब शुल्क का 80 फीसदी जमा करना होगा। शेष 20 फीसदी विलंब शुल्क की छूट मिल जाएगी।
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ओटीएस योजना का लाभ पाने के लिए प्रोसेसिंग फीस का भुगतान करना होगा। 150 वर्गमीटर तक के निर्मित भवन के लिए 2000 रुपये और 150 वर्गमीटर से बड़े भवनों के लिए 5000 रुपये प्रोसेसिंग फीस का भुगतान करना होगा। ओटीएस का लाभ पाने के लिए आवेदन पत्र ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। वहीं प्राधिकरण के संपत्ति विभाग से इससे संबंधित अन्य जानकारी हासिल की जा सकती है।
निर्मित भवनों के आवंटियों को राहत देने के लिए ओटीएस योजना लागू कर दी गई है। ओटीएस के अंतर्गत लीज डीड पर विलंब शुल्क, अतिरिक्त मुआवजा और प्रीमियम की बकाया धनराशि पर पेनल्टी से राहत प्राप्त कर सकते हैं। छूट का लाभ पाने करने के लिए बकाएदारों को 30 सितंबर तक तय प्रक्रिया का पालन करते हुए आवेदन करना होगा। - नरेंद्र भूषण, सीईओ, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण