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Noida News: महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी साढ़े तीन साल की सजा
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(अदालत से)
-दोषी पर 6 हजार रुपये का जुर्माना, जमा नहीं करने पर होगी 45 दिन की अतिरिक्त सजा
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय द्वितीय की अदालत ने सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर एक महिला को ब्लैकमेल करने और आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी छतरपुर मध्य प्रदेश निवासी राजेश मिश्रा को 3 साल 6 महीने की सजा सुनाई। दोषी पर 6 हजार रुपये भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर 45 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
आरोपी के खिलाफ अक्तूबर 2021 को सूरजपुर कोतवाली में केस दर्ज किया गया था। शिकायत में महिला के पति ने कहा था कि आरोपी राजेश मिश्रा ने फेसबुक पर एक महिला के नाम की आईडी बनाई और उसके माध्यम से उसकी पत्नी की अश्लील फोटो पोस्ट की। जब महिला ने फोटो हटाने के लिए कहा, तो आरोपी ने उनसे दो लाख रुपये की मांग की और लगातार धमकियां दी। आरोपी की इस हरकत से पीड़िता मानसिक रूप से बहुत परेशान हो गई और उसने 2 सितंबर 2021 को आत्महत्या का प्रयास किया। पीड़िता को तत्काल अस्पताल भर्ती कराया गया था। वहीं पुलिस ने आरोपी को 30 अक्तूबर 2021 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। 16 नवंबर 2021 को इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई थी।
पीड़िता के परिवार ने अदालत में बताया कि आरोपी ने फेसबुक आईडी से अश्लील फोटो डालकर लगातार धमकाया और पैसे की मांग की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश प्रियंका सिंह ने कहा कि आरोपी द्वारा की गई कार्रवाई जघन्य और समाज के लिए खतरे वाली है। आरोपी ने अपनी हरकत से पीड़िता के जीवन और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचाया। इस कारण अदालत ने दोषी को सजा सुनाई।
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-दोषी पर 6 हजार रुपये का जुर्माना, जमा नहीं करने पर होगी 45 दिन की अतिरिक्त सजा
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय द्वितीय की अदालत ने सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर एक महिला को ब्लैकमेल करने और आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी छतरपुर मध्य प्रदेश निवासी राजेश मिश्रा को 3 साल 6 महीने की सजा सुनाई। दोषी पर 6 हजार रुपये भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर 45 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
आरोपी के खिलाफ अक्तूबर 2021 को सूरजपुर कोतवाली में केस दर्ज किया गया था। शिकायत में महिला के पति ने कहा था कि आरोपी राजेश मिश्रा ने फेसबुक पर एक महिला के नाम की आईडी बनाई और उसके माध्यम से उसकी पत्नी की अश्लील फोटो पोस्ट की। जब महिला ने फोटो हटाने के लिए कहा, तो आरोपी ने उनसे दो लाख रुपये की मांग की और लगातार धमकियां दी। आरोपी की इस हरकत से पीड़िता मानसिक रूप से बहुत परेशान हो गई और उसने 2 सितंबर 2021 को आत्महत्या का प्रयास किया। पीड़िता को तत्काल अस्पताल भर्ती कराया गया था। वहीं पुलिस ने आरोपी को 30 अक्तूबर 2021 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। 16 नवंबर 2021 को इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई थी।
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पीड़िता के परिवार ने अदालत में बताया कि आरोपी ने फेसबुक आईडी से अश्लील फोटो डालकर लगातार धमकाया और पैसे की मांग की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश प्रियंका सिंह ने कहा कि आरोपी द्वारा की गई कार्रवाई जघन्य और समाज के लिए खतरे वाली है। आरोपी ने अपनी हरकत से पीड़िता के जीवन और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचाया। इस कारण अदालत ने दोषी को सजा सुनाई।
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