फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Goods damaged during shifting, movers company ordered to compensate

Noida News: शिफ्ट करने के दौरान सामान क्षतिग्रस्त, मूवर्स कंपनी को भरपाई का आदेश

Wed, 05 Nov 2025 07:01 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 05 Nov 2025 07:01 PM IST
विज्ञापन
Goods damaged during shifting, movers company ordered to compensate
जिला उपभोक्ता आयोग
विज्ञापन


ग्रेटर नोेएडा (संवाद)। सामान एक से दूसरी जगह ले जाने पर क्षतिग्रस्त होने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने मूवर्स कंपनी को क्षतिपूर्ति का आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा और सदस्य अंजु शर्मा ने सुनवाई की।
नोएडा के सेक्टर-121 निवासी सरोज कटारिया ने बेंगलूर से नोएडा अपने घर सामान लाने के लिए सरवन शर्मा की लीओ डोमेस्टिक मूवर्स कंपनी से बुकिंग कराई थी। सरवन शर्मा ने सामान सुरक्षित पहुंचाने का भरोसा दिया था। आरोप है कि शिफ्ट करने के दौरान उनका डाइनिंग टेबल का शीशा टूटा था। कुर्सियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं। अन्य कई सामान भी टूट गया।इस पर उन्होंने 50 हजार का बीमा कवर लिया था। इसके बाद भी सरवन शर्मा को कई बार फोन करने के बाद भी मुआवजा और सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।
विज्ञापन

उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। आयोग में सुनवाई के दौरान सरवन शर्मा ने अपना पक्ष नहीं रखा। एक पक्षीय सुनवाई के दौरान पेश तथ्यों का अवलोकन करने के बाद आयोग ने शिकायतकर्ता को 50 हजार रुपये 30 दिन के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया है। 30 दिन में भुगतान नहीं करने पर 6 फीसदी ब्याज भी देना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed