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नोएडा-ग्रेटर नोएडा में 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू, नहीं कर सकेंगे ये काम
Thu, 18 Mar 2021 10:59 AM IST
पूजा त्रिपाठी
अमर उजाला नेटवर्क, नोएडा
अमर उजाला नेटवर्क, नोएडा
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Thu, 18 Mar 2021 10:59 AM IST
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गौतमबुद्ध नगर में धारा 144 लागू
- फोटो : Self
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गौतमबुद्ध नगर में कोरोना महामारी और आने वाले त्योहारों को देखते हुए कमिश्नरेट पुलिस ने जनपद में 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू किया है। बुधवार देर रात को अपर पुलिस उपायुक्त कानून व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी ने यह आदेश जारी किया है।
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अपर पुलिस उपायुक्त आशुतोष त्रिवेदी ने बताया कि कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया गया है। मार्च और अप्रैल महीने में होलिका दहन, शबे बारात, गुड फ्राइडे, महर्षि कश्यप जयंती, नवरात्रि, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती से लेकर रमजान महीने की शुरुआत भी होगी। इस कारण धारा 144 जनपद में लगाया गया है।
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30 अप्रैल तक बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अनशन और धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकालेगा और ना ही चक्का जाम करेगा। जनपद में कोई भी शख्स लाठी-डंडे व अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा।केवल पुलिस व प्रशासनिक कार्य में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
शादी और बारात में शस्त्र प्रदर्शन और हर्ष फायरिंग नहीं की जाएगी। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर शराब या मादक पदार्थ का सेवन नहीं करेगा। कोविड-19 महामारी की रोकथाम के संबंध में भीड़भाड़ वाले स्थानों शॉपिंग मॉल्स पूजा स्थल पर प्रत्येक व्यक्ति उचित दूरी बनाए रखेगा और मास्क का प्रयोग करेगा। इसका उल्लंघन करने वालों को खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।