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Noida News: दहेज उत्पीड़न व जबरन गर्भपात मामले में पति की अग्रिम जमानत खारिज

Mon, 23 Mar 2026 09:28 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 23 Mar 2026 09:28 PM IST
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fsgd
(अदालत से)
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सत्र अदालत ने मारपीट और जबरन गर्भपात जैसे गंभीर आरोपों से जुड़े मामले में आरोपी पति आमिर सुहेल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला थाना ईकोटेक-3 में दर्ज है। अभियोजन के अनुसार पीड़िता ने शिकायत में आरोप लगाया कि उसकी शादी 20 फरवरी 2022 को आमिर सुहेल से हुई थी। परिवार ने करीब 50 लाख रुपये खर्च किए थे। शादी के बाद से ही पति और ससुराल पक्ष के लोग एक फॉर्च्यूनर कार और प्लॉट की मांग को लेकर उसे लगातार प्रताड़ित करते रहे। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी। उसकी मर्जी के खिलाफ जबरन गर्भपात कराया गया और कई बार जान से मारने की कोशिश की गई आरोपियों ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर गला दबाने का प्रयास किया। किसी तरह उसने अपनी जान बचाई और महिला सुरक्षा हेल्पलाइन पर कॉल किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को अग्रिम राहत देने से मना कर दिया।
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