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Noida News: दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
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(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोए़डा। सत्र अदालत ने नाबालिग किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी अभिषेक की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला थाना इकोटेक-3 क्षेत्र का है। जहां 28 जुलाई 2026 को आरोपी अभिषेक पर नाबालिग पीड़िता को बहला-फुसलाकर अगवाकर ले जाने का आरोप लगा था। पीड़िता की मां व मोहल्ले के लोगों ने आरोपी को पीड़िता के साथ जाते देखा था। काफी तलाश के बाद भी बेटी न मिलने पर परिजनों ने तीन दिन बाद 30 जुलाई को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना के समय पीड़िता की उम्र 16 वर्ष से कम पाई गई। पीड़िता ने अपने बयानों में आरोपी पर जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप दोहराया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस डायरी के अवलोकन के बाद अदालत ने पाया कि नाबालिग को दूर स्थान पर ले जाकर यौन शोषण का शिकार बनाना एक जघन्य अपराध है। अदालत ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना जमानत देने से इनकार कर दिया।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोए़डा। सत्र अदालत ने नाबालिग किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी अभिषेक की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला थाना इकोटेक-3 क्षेत्र का है। जहां 28 जुलाई 2026 को आरोपी अभिषेक पर नाबालिग पीड़िता को बहला-फुसलाकर अगवाकर ले जाने का आरोप लगा था। पीड़िता की मां व मोहल्ले के लोगों ने आरोपी को पीड़िता के साथ जाते देखा था। काफी तलाश के बाद भी बेटी न मिलने पर परिजनों ने तीन दिन बाद 30 जुलाई को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना के समय पीड़िता की उम्र 16 वर्ष से कम पाई गई। पीड़िता ने अपने बयानों में आरोपी पर जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप दोहराया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस डायरी के अवलोकन के बाद अदालत ने पाया कि नाबालिग को दूर स्थान पर ले जाकर यौन शोषण का शिकार बनाना एक जघन्य अपराध है। अदालत ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना जमानत देने से इनकार कर दिया।