जानें कब से लागू होगा नया नियम: बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, पंपों पर CCTV से होगी निगरानी; उल्लघंन पर सजा
डीएम ने पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया कि अगले सात दिनों के भीतर अपने परिसर में बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगवाएं। जिन पर यह स्पष्ट रूप से लिखा हो कि बिना हेल्मेट पहने वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा।
विस्तार
सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाने और हेल्मेट न पहनने के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी ने जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया है कि आगामी 26 जनवरी 2025 से नो हेल्मेट, नो फ्यूल नियम सख्ती से लागू किया जाए। इसके तहत किसी भी ऐसे दोपहिया वाहन चालक को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा जिसने हेल्मेट नहीं पहना हो।
नियम तोड़ने पर जुर्माने का प्रावधान
जिलाधिकारी ने कहा कि केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 129 और उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली 1998 के नियम 201 के अनुसार मोटरसाइकिल चालकों और सवारियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हेल्मेट पहनना अनिवार्य है। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा-177 के तहत जुर्माने का प्रावधान है।
बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाने का दिया आदेश
उन्होंने पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया कि अगले सात दिनों के भीतर अपने परिसर में बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगवाएं। जिन पर यह स्पष्ट रूप से लिखा हो कि बिना हेल्मेट पहने वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यह नियम 26 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। साथ ही पेट्रोल पंप पर सक्रिय सीसीटीवी कैमरे सुनिश्चित किए जाएं ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में फुटेज की जांच कर उचित कार्रवाई की जा सके।
डीएम ने की लोगों के अपील
जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और हेल्मेट पहनकर अपनी और अपने सहयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। उनका कहना है कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों का एक बड़ा कारण हेल्मेट न पहनना है, और इसे रोकने के लिए यह कदम बेहद जरूरी है। सड़क सुरक्षा पर जागरूकता बढ़ाने के इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रशासन द्वारा जनसामान्य को प्रेरित करने और नियमों का पालन कराने के प्रयास जारी हैं।