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Noida News: वारंटी में ठीक हुआ फ्रिज, अब वापस नहीं मिलेगा पैसा

Tue, 14 Apr 2026 06:45 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 14 Apr 2026 06:45 PM IST
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Fridge Repaired Under Warranty; No Refund Now
जिला उपभोक्ता आयोग
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जिला उपभोक्ता आयोग ने दायर वाद को खारिज किया
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। वारंटी में खराब हुए फ्रिज को कंपनी द्वारा ठीक कर दिया गया। वारंटी समाप्त होने पर फ्रिज के दोबारा खराब होने पर उपभोक्ता को धन वापसी का अधिकार नहीं होगा। जिला उपभोक्ता आयोग ने यह स्पष्ट करते हुए उपभोक्ता की ओर से दायर वाद को खारिज कर दिया।

आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने मामले की सुनवाई की। नोएडा सेक्टर-37 निवासी राजकुमार ने 26 मार्च 2012 को एलजी इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड से 17 हजार रुपये में फ्रिज खरीदा था। कुछ समय बाद फ्रिज में कूलिंग की समस्या आने लगी। उन्होंने कंपनी के टोल-फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराई। कंपनी ने इंजीनियर को भेजकर फ्रिज की मरम्मत कराई। इस दौरान कंप्रेसर और अन्य पुर्जे बदले गए तथा गैस भरी गई। कंपनी ने आश्वासन दिया कि अब फ्रिज सही तरीके से काम करेगा।वारंटी समाप्त होने के बाद फ्रिज में फिर से कूलिंग की समस्या आ गई। उपभोक्ता ने दोबारा शिकायत की। कंपनी के प्रतिनिधि ने फिर से फ्रिज की मरम्मत की और गैस भरी, जिसके लिए 1505 रुपये का सर्विस चार्ज लिया गया। इसके बाद भी फ्रिज में खराबी आने पर उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर कर धन वापसी की मांग की। सुनवाई के दौरान कंपनी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हर शिकायत पर समय से सेवा दी गई और फ्रिज को ठीक किया गया। कंपनी ने सेवा में कोई कमी नहीं की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने पाया कि जब-जब फ्रिज में कूलिंग या कंप्रेसर की समस्या आई, कंपनी ने इंजीनियर भेजकर उसे ठीक कराया और उसके बाद फ्रिज सही ढंग से चलता रहा। इस तथ्य को शिकायतकर्ता ने भी स्वीकार किया। आयोग ने माना कि अब फ्रिज वारंटी अवधि से बाहर है और कंपनी की ओर से सेवा में कोई कमी नहीं पाई गई। इसी आधार पर आयोग ने धन वापसी की मांग को खारिज करते हुए कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया।
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