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Noida News: अनिल दुजाना गिरोह के कृष्ण मूढ़ी समेत पांच को तीन-तीन साल कैद

Tue, 25 Jul 2023 12:58 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 25 Jul 2023 12:58 AM IST
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Five including Krishna Mudhi of Anil Dujana gang were imprisoned for three years each
अनिल दुजाना गिरोह के कृष्ण मूढ़ी समेत पांच को तीन-तीन साल कैद
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विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट की कोर्ट ने दोषियों पर पांच-पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया

माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जिला न्यायालय ने अनिल दुजाना गिरोह के बदमाश कृष्ण मूढ़ी समेत पांच को गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट चंद्रमोहन श्रीवास्तव की कोर्ट ने दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

विशेष अभियोजक बबलू चंदेला ने बताया कि अनिल दुजाना गिरोह के 42 बदमाशों पर वर्ष 2019 में बादलपुर थाने में गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज किया गया था। इसमें औरंगाबाद (बुलंदशहर) के मूढ़ी बकापुर निवासी कृष्ण मूढ़ी को दोषी पाया है। अन्य आरोपियों के खिलाफ केस की सुनवाई जारी है। इसके अलावा वर्ष 2020 में सेक्टर-39 थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के केस में मोहित तोता, अंकित उर्फ डीलर, वर्ष 2020 सेक्टर-24 थाने में दर्ज केस में हर्ष और सेक्टर-39 थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 नागराज को दोषी पाते हुए सभी को तीन साल की सजा सुनाई गई है। दोषी लूट व चोरी की वारदात में लिप्त रहे हैं। इस वजह से गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई थी।
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