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Noida News: सिपाही की मौत के मामले में हाइवा चालक की जमानत खारिज
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(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जेवर एयरपोर्ट मार्ग पर हुए सड़क हादसे में एक पुलिसकर्मी की मौत के मामले में आरोपी हाइवा चालक अनीस की दूसरी जमानत अदालत ने खारिज कर दी है। अदालत ने गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना यह आदेश सोमवार को पारित किया।
मामले के अनुसार 21 जून 2026 की दोपहर विधायक राजेश चौधरी की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी बोलेरो गाड़ी से जेवर एयरपोर्ट जा रहे थे। मुंबई हाइवा इंटरचेंज के पास सामने से आ रहे हाइवा के चालक ने बोलेरो में टक्कर मार दी थी। हादसे में मथुरा में तैनात रिजर्व पुलिस लाइन के हेड कांस्टेबल राजेन्द्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनकी कैलाश अस्पताल में उपचार के दाैरान माैत हो गई। मृतक के पुत्र अभिषेक यादव उर्फ दीपक की तहरीर पर थाना जेवर में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यह दुर्घटना दो वाहनों के बीच हुई है। आरोपी अनीस के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है। गाड़ी को अधीनस्थ न्यायालय पहले ही रिहा कर चुका है।
वहीं अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी की पहली जमानत अर्जी 28 जुलाई 2026 को ही खारिज हो चुकी है। अभी विचारण शुरू नहीं हुआ, न ही आरोप पत्र न्यायालय में पेश हुआ है। घटनास्थल के चश्मदीद गवाह अनिल कुमार के अनुसार आरोपी विपरीत दिशा से तेज रफ्तार में आया और सामने से टक्कर मारी, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हुए। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को जमानत देने से मना कर दिया।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जेवर एयरपोर्ट मार्ग पर हुए सड़क हादसे में एक पुलिसकर्मी की मौत के मामले में आरोपी हाइवा चालक अनीस की दूसरी जमानत अदालत ने खारिज कर दी है। अदालत ने गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना यह आदेश सोमवार को पारित किया।
मामले के अनुसार 21 जून 2026 की दोपहर विधायक राजेश चौधरी की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी बोलेरो गाड़ी से जेवर एयरपोर्ट जा रहे थे। मुंबई हाइवा इंटरचेंज के पास सामने से आ रहे हाइवा के चालक ने बोलेरो में टक्कर मार दी थी। हादसे में मथुरा में तैनात रिजर्व पुलिस लाइन के हेड कांस्टेबल राजेन्द्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनकी कैलाश अस्पताल में उपचार के दाैरान माैत हो गई। मृतक के पुत्र अभिषेक यादव उर्फ दीपक की तहरीर पर थाना जेवर में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यह दुर्घटना दो वाहनों के बीच हुई है। आरोपी अनीस के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है। गाड़ी को अधीनस्थ न्यायालय पहले ही रिहा कर चुका है।
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वहीं अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी की पहली जमानत अर्जी 28 जुलाई 2026 को ही खारिज हो चुकी है। अभी विचारण शुरू नहीं हुआ, न ही आरोप पत्र न्यायालय में पेश हुआ है। घटनास्थल के चश्मदीद गवाह अनिल कुमार के अनुसार आरोपी विपरीत दिशा से तेज रफ्तार में आया और सामने से टक्कर मारी, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हुए। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को जमानत देने से मना कर दिया।
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