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Noida News: महिलाओं से अभद्रता और मारपीट के आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज
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(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट की निराला एस्पायर सोसायटी में गरबा कार्यक्रम के दौरान हुए विवाद के आरोपी दुर्गेश सिंह उर्फ रुद्र प्रताप सिंह की अग्रिम जमानत अदालत ने खारिज कर दी है। उन पर महिलाओं से अभद्रता, गाली-गलौज और मारपीट के आरोप हैं। यह मामला थाना बिसरख में दर्ज है।
वादी विश्वास कुमार सिंह के अनुसार, कार्यक्रम में बाहर से करीब 10 लोग चार गाड़ियों में आए थे। उन्होंने तीन गाड़ियां जबरन नो-पार्किंग क्षेत्र में खड़ी कर दीं। इसके बाद वे कार्यक्रम में घुसकर महिलाओं से अभद्रता करने लगे। मना करने पर आरोपियों ने धमकी दी और शराब के नशे में जान से मारने की बात कही। सोसायटी से बाहर निकलने को कहने पर वे गाली देते हुए गाड़ियों में बैठ गए। आरोप है कि एक थार गाड़ी से कुछ आरोपी बेकाबू रफ्तार में भागे। उन्होंने रोकने की कोशिश कर रहे सुरक्षाकर्मी व निवासियों को कुचलने का प्रयास किया।
द्वार बंद होने पर एक आरोपी ने अवरोधक तोड़ दिया और सभी भाग निकले थे। पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा, जिसने खुद को रुद्र प्रताप सिंह बताया था। आरोपी के अधिवक्ता ने आपसी गुटबाजी के कारण मुकदमा होने का तर्क दिया। वहीं, अभियोजन ने कहा कि आरोपी विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा है। अदालत ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत का आधार पर्याप्त नहीं माना।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट की निराला एस्पायर सोसायटी में गरबा कार्यक्रम के दौरान हुए विवाद के आरोपी दुर्गेश सिंह उर्फ रुद्र प्रताप सिंह की अग्रिम जमानत अदालत ने खारिज कर दी है। उन पर महिलाओं से अभद्रता, गाली-गलौज और मारपीट के आरोप हैं। यह मामला थाना बिसरख में दर्ज है।
वादी विश्वास कुमार सिंह के अनुसार, कार्यक्रम में बाहर से करीब 10 लोग चार गाड़ियों में आए थे। उन्होंने तीन गाड़ियां जबरन नो-पार्किंग क्षेत्र में खड़ी कर दीं। इसके बाद वे कार्यक्रम में घुसकर महिलाओं से अभद्रता करने लगे। मना करने पर आरोपियों ने धमकी दी और शराब के नशे में जान से मारने की बात कही। सोसायटी से बाहर निकलने को कहने पर वे गाली देते हुए गाड़ियों में बैठ गए। आरोप है कि एक थार गाड़ी से कुछ आरोपी बेकाबू रफ्तार में भागे। उन्होंने रोकने की कोशिश कर रहे सुरक्षाकर्मी व निवासियों को कुचलने का प्रयास किया।
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द्वार बंद होने पर एक आरोपी ने अवरोधक तोड़ दिया और सभी भाग निकले थे। पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा, जिसने खुद को रुद्र प्रताप सिंह बताया था। आरोपी के अधिवक्ता ने आपसी गुटबाजी के कारण मुकदमा होने का तर्क दिया। वहीं, अभियोजन ने कहा कि आरोपी विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा है। अदालत ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत का आधार पर्याप्त नहीं माना।
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