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ईडी ने किया पत्रकार की जमानत पर बंद कमरे में सुनवाई का आग्रह

Thu, 09 Sep 2021 10:45 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 09 Sep 2021 10:45 PM IST
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ED urges in-camera hearing on journalist's bail
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चीन के खुफिया अधिकारियों के लिए जासूसी मामले में गिरफ्तार स्वतंत्र पत्रकार राजीव शर्मा की जमानत याचिका पर बंद कमरे में सुनवाई का आग्रह हाईकोर्ट से किया है। जासूसी मामले में ईडी ने पत्रकार पर धन शोधन का मामला दर्ज किया है।
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न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता के समक्ष सुनवाई के दौरान एजेंसी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने बंद कमरे में सुनवाई का आग्रह किया। उनके इस आग्रह का राजीव शर्मा के वकील ने विरोध किया। शर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने कहा कि वे इस आग्रह का विरोध करते हैं क्योंकि ये सुनवाई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट (ओएसए) के तहत नहीं हो रही है।
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न्यायमूर्ति ने सुनवाई स्थगित करते हुए कहा कि इसे सबसे आखिर में सुना जाएगा लेकिन वकीलों के उपलब्ध न होने के कारण अंत में मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी। अब मामले की सुनवाई 20 सितंबर को होगी। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि एजेंसी ने जांच के बाद आरोपपत्र संबंधित अदालत में दाखिल कर दिया है।
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ईडी ने ओएसए की धारा 14 के तहत अर्जी दायर कर आम लोगों को सुनवाई से अलग रखने का आग्रह करते हुए कहा कि केस के अपराध से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक होने से देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। दिल्ली पुलिस जिस मामले की जांच कर रही है उसमें सेना से जुड़ी बेहद गोपनीय खुफिया जानकारी जुड़ी है।
एजेंसी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि आरोपी के अपराध देश की सीमाओं पर सीधा प्रभाव है। अगर उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह फिलहाल चल रही जांच में शामिल होने के लिए उपलब्ध नहीं होगा।

निचली अदालत ने 17 जुलाई को राजीव शर्मा को जमानत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर आरोपी को जमानत प्रदान की जाती है तो वह बेशक अपने अपराध के निशान मिटाने के प्रयास करेगा। - एजेंसी
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