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डूसू चुनाव : प्रत्याशी मात्र पांच हजार ही खर्च कर सकेंगे
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-छात्र संगठनों की मांग के बावजूद इस बार भी नहीं बढ़ाई गई खर्च सीमा
-15 साल से चुनावी खर्च सीमा बढ़ाने की उठ रही है मांग
-प्रिंटेड सामग्री के बजाय हाथ से बने पोस्टरों से होगा प्रचार
-दिल्ली विवि ने लिंगदोह कमेटी की सिफारिशें जारी कीं
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव ने दस्तक दे दी है। इस चुनाव में भाग्य अजमाने वाले उम्मीदवारों को खर्च सीमा में बांध दिया गया है। वह चुनाव में मात्र पांच हजार रुपये ही खर्च कर सकेंगे। प्रत्याशियों की खर्च सीमा इस बार भी नहीं बढ़ाई गई है। लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर चुनावों के लिए जारी दिशा-निर्देशों में खर्च सीमा में बढ़ोतरी नहीं की गई है। बीते पंद्रह साल से इसी खर्च सीमा पर प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। जबकि हर साल छात्र संगठनों की ओर से खर्च सीमा को बढ़ाने की मांग की जाती है।
डीयू की ओर से डूसू चुनाव तिथियां घोषित किए जाने के बाद प्रत्याशियों के लिए लिंगदोह की सिफारिशें जारी की गई हैं। हर साल की तरह प्रत्याशियों को चुनाव में प्रिंटेड प्रचार सामग्री का उपयोग नहीं करना है। वह अपना प्रचार हाथ से बने हुए पोस्टरों (हस्तलिखित प्रचार सामग्री) के माध्यम से कर सकते हैं। यदि प्रत्याशी इसका उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। उम्मीदवारों को इन सिफारिशों का कड़ाई से पालन करना होगा। हस्तलिखित प्रचार सामग्री का इस्तेमाल का इस्तेमाल परिसर में कुछ निश्चित स्थानों पर ही किया जा सकेगा।-- -- -- -- -- -- -- -- -
छात्र संगठनों ने जताया ऐतराज
पांच हजार की चुनावी खर्च सीमा पर छात्र संगठनों ने ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि डीयू में 60 से अधिक कॉलेज हैं, जो कि उत्तरी परिसर, दक्षिणी परिसर, पूर्वी कैंपस में बंटे हैं। एक कैंपस से दूसरे कैंपस की दूरी भी काफी अधिक है। ऐसे में इतनी कम राशि में सभी कॉलेजों में जाकर प्रचार करना संभव नहीं हो पाता है। पेट्रोल के दाम भी बढ़े हुए हैं यदि अपने वाहन से भी जाया जाता है तो यह खर्च सीमा एक से दो दिन में ही खत्म हो जाएगी।
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उम्मीदवार के लिए जरूरी बातें
1. चुनाव के लिए स्नातक स्तर पर छात्र उम्मीदवार की आयु तक 17 वर्ष से 22 वर्ष तक होनी चाहिए। स्नातकोत्तर स्तर पर आयु 24-25 वर्ष होनी चाहिए।
2. चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की कॉलेज में कम से कम 75 फीसदी उपस्थिति होना अनिवार्य है।
3. उम्मीदवार के लिए यह जरूरी होगा कि उसके पिछले सभी पेपर पास किए हुए हों।
4. उम्मीदवार इस बात को सुनिश्चित करेगा कि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।
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यह नहीं कर सकेंगे उम्मीदवार:
1. एक साथ उम्मीदवार किन्हीं दो पदों के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है।
2. किसी उम्मीदवार को प्रिंटिड पोस्टर व पर्चे लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
3. प्रचार के लिए लाउडस्पीकर, वाहन, जानवर का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।
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-15 साल से चुनावी खर्च सीमा बढ़ाने की उठ रही है मांग
-प्रिंटेड सामग्री के बजाय हाथ से बने पोस्टरों से होगा प्रचार
-दिल्ली विवि ने लिंगदोह कमेटी की सिफारिशें जारी कीं
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव ने दस्तक दे दी है। इस चुनाव में भाग्य अजमाने वाले उम्मीदवारों को खर्च सीमा में बांध दिया गया है। वह चुनाव में मात्र पांच हजार रुपये ही खर्च कर सकेंगे। प्रत्याशियों की खर्च सीमा इस बार भी नहीं बढ़ाई गई है। लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर चुनावों के लिए जारी दिशा-निर्देशों में खर्च सीमा में बढ़ोतरी नहीं की गई है। बीते पंद्रह साल से इसी खर्च सीमा पर प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। जबकि हर साल छात्र संगठनों की ओर से खर्च सीमा को बढ़ाने की मांग की जाती है।
डीयू की ओर से डूसू चुनाव तिथियां घोषित किए जाने के बाद प्रत्याशियों के लिए लिंगदोह की सिफारिशें जारी की गई हैं। हर साल की तरह प्रत्याशियों को चुनाव में प्रिंटेड प्रचार सामग्री का उपयोग नहीं करना है। वह अपना प्रचार हाथ से बने हुए पोस्टरों (हस्तलिखित प्रचार सामग्री) के माध्यम से कर सकते हैं। यदि प्रत्याशी इसका उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। उम्मीदवारों को इन सिफारिशों का कड़ाई से पालन करना होगा। हस्तलिखित प्रचार सामग्री का इस्तेमाल का इस्तेमाल परिसर में कुछ निश्चित स्थानों पर ही किया जा सकेगा।
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छात्र संगठनों ने जताया ऐतराज
पांच हजार की चुनावी खर्च सीमा पर छात्र संगठनों ने ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि डीयू में 60 से अधिक कॉलेज हैं, जो कि उत्तरी परिसर, दक्षिणी परिसर, पूर्वी कैंपस में बंटे हैं। एक कैंपस से दूसरे कैंपस की दूरी भी काफी अधिक है। ऐसे में इतनी कम राशि में सभी कॉलेजों में जाकर प्रचार करना संभव नहीं हो पाता है। पेट्रोल के दाम भी बढ़े हुए हैं यदि अपने वाहन से भी जाया जाता है तो यह खर्च सीमा एक से दो दिन में ही खत्म हो जाएगी।
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उम्मीदवार के लिए जरूरी बातें
1. चुनाव के लिए स्नातक स्तर पर छात्र उम्मीदवार की आयु तक 17 वर्ष से 22 वर्ष तक होनी चाहिए। स्नातकोत्तर स्तर पर आयु 24-25 वर्ष होनी चाहिए।
2. चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की कॉलेज में कम से कम 75 फीसदी उपस्थिति होना अनिवार्य है।
3. उम्मीदवार के लिए यह जरूरी होगा कि उसके पिछले सभी पेपर पास किए हुए हों।
4. उम्मीदवार इस बात को सुनिश्चित करेगा कि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।
यह नहीं कर सकेंगे उम्मीदवार:
1. एक साथ उम्मीदवार किन्हीं दो पदों के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है।
2. किसी उम्मीदवार को प्रिंटिड पोस्टर व पर्चे लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
3. प्रचार के लिए लाउडस्पीकर, वाहन, जानवर का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।