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डीयू : छात्र संघ चुनाव की मतगणना अब 25 नवंबर को

Wed, 20 Nov 2024 09:02 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 20 Nov 2024 09:02 PM IST
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DU: Counting of student union elections now on 25th November
-कॉलेज छात्र संघ चुनाव के लिए मतों की गिनती 24 नवंबर को होगी
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-कुछ स्थानों पर प्रचार सामग्री साफ न होने के कारण मतगणना टली

-विकृतियां दूर होने पर ही 26 नवंबर से पहले मतगणना के हैं निर्देश

-पूर्व में दिल्ली विश्वविद्यालय ने मतगणना की तिथि 21 नवंबर तय की थी

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव (डूसू चुनाव 2024-25) की मतगणना अब 21 नवंबर के बजाय 25 नवंबर को होगी। जबकि कॉलेज छात्र संघ चुनाव के लिए गिनती 24 नवंबर को की जाएगी। कैंपस में कुछ स्थानों पर अब भी प्रचार सामग्री के कारण गंदगी होने पर डीयू ने मतगणना कराने की तिथि में बदलाव किया है। मालूम हो कि कोर्ट ने गंदगी साफ होने पर ही 26 नवंबर से पहले मतगणना कराने की अनुमति प्रदान की थी।

दिल्ली उच्च न्यायालय से मतगणना कराने की अनुमति मिलने के बाद डीयू ने बीते सप्ताह मतगणना कराने के लिए 21 नवंबर की तिथि तय की थी। डूसू चुनाव 2024-25 के मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो सत्यपाल सिंह ने बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीयू को 26 नवंबर को या उससे पहले मतगणना करने का निर्देश दिया है, बशर्ते कि सभी विकृतियां दूर कर दी जाएँ। उन्होंने बताया कि सर्वेक्षण करने पर पाया गया है कि कुछ स्थानों पर विरूपण की अभी पूर्णत: सफाई नहीं हुई है। प्रो. सत्यपाल सिंह ने बताया कि ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय ने सभी स्थानों की सफाई स्वयं करने का निर्णय लिया है। इसीलिए मतगणना कराने की तिथि को आगे बढ़ाकर 25 नवंबर कर दिया गया है।
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सुबह आठ बजे से शुरू होगी मतों की गिनती
कॉलेज अध्यक्ष समेत अन्य पदों के चुनाव के लिए मतों की गिनती सुबह 8 बजे उत्तरी परिसर में वनस्पति विज्ञान विभाग के सामने कांफ्रेंस सेंटर में होगी। सभी कॉलेजों विभागों-संस्थानों-केंद्रों को निर्देश दिया गया है कि वे मतों की गिनती रविवार 24 नवंबर को करें। उन्होंने बताया कि सुबह के कॉलेजों-विभागों-संस्थानों, केंद्रों को सुबह 8 बजे से और शाम के कॉलेजों, विभागों, संस्थानों, केंद्रों को दोपहर दो बजे से मतगणना शुरू करने का निर्देश दिया गया है। मालूम हो कि प्रचार सामग्री के कारण सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने के कारण कोर्ट ने मतगणना कराने पर रोक लगा दी थी।
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