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Noida News: मकान में नए कनेक्शन को लेकर दायर वाद खारिज

Wed, 01 Oct 2025 08:03 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 01 Oct 2025 08:03 PM IST
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Dismissal of suit filed for new connection in house
-बकाया चुकाए बिना नए कनेक्शन के लिए दायर किया गया था वाद
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संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। मकान में नए बिजली कनेक्शन के लिए दायर वाद को जिला उपभोक्ता आयोग ने खारिज कर दिया है। बकाया दिए बिना मकान मालिक ने दूसरे कनेक्शन देने के लिए जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया था। आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने सुनवाई की।

उत्तराखंड के देहरादून निवासी रविंद्र कुमार सोलंकी ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत में कहा कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने उनको आवासीय भूखंड आवंटित किया था। उस पर घर बनाया, लेकिन बिजली कनेक्शन नहीं लिया। वह परिवार के साथ देहरादून में रहते हैं, जबकि उनके बगल के घर में रहने वाले एक पड़ोसी ने अवैध रूप से बिजली का दोहन किया। एनपीसीएल ने उनके मकान से बिजली चोरी का संदेह होने पर 8,028 रुपये का भुगतान करके मामला निपटाने के लिए कहा। 28 नवंबर 2016 को धनराशि को जमा करा दिया गया। इसके बाद 1 मार्च 2023 को एक बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया, जिसे विभाग ने पंजीकृत कर लिया। हालांकि, अगले ही दिन बकाया राशि का हवाला देते हुए आवेदन को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। अपना पक्ष रखते हुए नोएडा पावर कंपनी ने कहा कि नए बिजली कनेक्शन जारी करने के संबंध में शिकायत निराधार है।
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