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Noida News: अपहरण व हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
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(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सत्र न्यायालय की अदालत ने अपहरण और हत्या के मामले में आरोपी गौरव कुमार की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। मामला थाना सूरजपुर में दर्ज है। आरोपी पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि पुलिस ने 8 अगस्त 2023 को पूछताछ के नाम पर गौरव को घर से उठाया और गैरकानूनी तौर पर बंद कर रखा खा है। मानसिक और शारीरिक यातनाएं देकर अपराध कबूल करवाने का प्रयास किया गया।
मृतक की पत्नी द्वारा दर्ज कराई गुमशुदगी रिपोर्ट 8 अगस्त 2023 के अनुसार मृतक घर से अकेले निकला था। उप निरीक्षक ने भी अपने बयान में कहा कि मोबाइल की लोकेशन मोबाइल से जुड़ी होती है, व्यक्ति से नहीं, जिससे आरोपी की कथित मौजूदगी संदिग्ध प्रतीत होती है। घटना स्थल पर उपस्थित होने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है और पूरा मामला पुलिस द्वारा रचा गया एक षड्यंत्र है। आरोप है कि अभियोजन पक्ष आरोपी ने अपहरण कर हत्या की फिर शव नदी में फेंका था। प्रथम सूचना रिपोर्ट और साक्ष्य आरोपी की संलिप्तता को स्पष्ट करते हैं। आरोपी की जमानत से मुकदमे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कोर्ट अदालत ने केस डायरी, गवाहों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कहा कि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, इसलिए आरोपी को जमानत देना उचित नहीं होगा।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सत्र न्यायालय की अदालत ने अपहरण और हत्या के मामले में आरोपी गौरव कुमार की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। मामला थाना सूरजपुर में दर्ज है। आरोपी पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि पुलिस ने 8 अगस्त 2023 को पूछताछ के नाम पर गौरव को घर से उठाया और गैरकानूनी तौर पर बंद कर रखा खा है। मानसिक और शारीरिक यातनाएं देकर अपराध कबूल करवाने का प्रयास किया गया।
मृतक की पत्नी द्वारा दर्ज कराई गुमशुदगी रिपोर्ट 8 अगस्त 2023 के अनुसार मृतक घर से अकेले निकला था। उप निरीक्षक ने भी अपने बयान में कहा कि मोबाइल की लोकेशन मोबाइल से जुड़ी होती है, व्यक्ति से नहीं, जिससे आरोपी की कथित मौजूदगी संदिग्ध प्रतीत होती है। घटना स्थल पर उपस्थित होने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है और पूरा मामला पुलिस द्वारा रचा गया एक षड्यंत्र है। आरोप है कि अभियोजन पक्ष आरोपी ने अपहरण कर हत्या की फिर शव नदी में फेंका था। प्रथम सूचना रिपोर्ट और साक्ष्य आरोपी की संलिप्तता को स्पष्ट करते हैं। आरोपी की जमानत से मुकदमे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कोर्ट अदालत ने केस डायरी, गवाहों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कहा कि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, इसलिए आरोपी को जमानत देना उचित नहीं होगा।
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