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Noida News: मारपीट के आरोपी को मिली जमानत
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(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। थाना ईकोटेक-3 क्षेत्र में मारपीट के मामले में आरोपी सतेन्द्र को अदालत से जमानत मिल गई। अभियोजन के अनुसार 20 मई 2026 की रात सुनपुरा स्थित बिहारी मार्केट में विवाद के बाद तरुण, हिमांशु, धर्मेंद्र और सतेंद्र ने मिलकर वादी शशांक खारी और उसके चाचा कुलदीप उर्फ हर्षकांत पर लाठी-डंडों से हमला किया था। घटना में दोनों घायल हो गए थे। मामले में 21 मई को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जमानत याचिका में बचाव पक्ष ने आरोपी को निर्दोष बताते हुए राजनीतिक रंजिश के चलते फंसाए जाने का दावा किया। साथ ही कहा गया कि घटना के समय आरोपी मौके पर मौजूद नहीं था और उसका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों, चोटों की प्रकृति, आरोपी के आपराधिक इतिहास न होने को देखते हुए जमानत देने का आधार पर्याप्त माना। इस कारण आरोपी को जमानत दी है।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। थाना ईकोटेक-3 क्षेत्र में मारपीट के मामले में आरोपी सतेन्द्र को अदालत से जमानत मिल गई। अभियोजन के अनुसार 20 मई 2026 की रात सुनपुरा स्थित बिहारी मार्केट में विवाद के बाद तरुण, हिमांशु, धर्मेंद्र और सतेंद्र ने मिलकर वादी शशांक खारी और उसके चाचा कुलदीप उर्फ हर्षकांत पर लाठी-डंडों से हमला किया था। घटना में दोनों घायल हो गए थे। मामले में 21 मई को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जमानत याचिका में बचाव पक्ष ने आरोपी को निर्दोष बताते हुए राजनीतिक रंजिश के चलते फंसाए जाने का दावा किया। साथ ही कहा गया कि घटना के समय आरोपी मौके पर मौजूद नहीं था और उसका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों, चोटों की प्रकृति, आरोपी के आपराधिक इतिहास न होने को देखते हुए जमानत देने का आधार पर्याप्त माना। इस कारण आरोपी को जमानत दी है।