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Noida News: हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
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(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सत्र न्यायालय ने बिसरख कोतवाली क्षेत्र में वर्ष-2024 में हुई हत्या के मामले में आरोपी नीतू सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी। न्यायालय ने मामले की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्यों और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट को देखते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया। अभियोजन के अनुसार वादी संतोष पासवान ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह रिछपाल गढ़ी क्षेत्र में किराये पर रहते हैं। 9 मार्च 2024 को उनकी बहन और मां बिहार के दरभंगा जिले में एक शादी समारोह में गई हुई थीं। इसी दौरान उनके बहनोई नीतू सिंह रिछपाल गढ़ी स्थित उनके पिता के पास पहुंचे। उस समय घर में अन्य कोई सदस्य मौजूद नहीं था। नीतू सिंह ने शराब के नशे में वादी के पिता से पहले विवाद किया। गाली-गलौज और कहासुनी के बाद कुछ समय पश्चात जब नशा उतरा तो आरोपी ने दोबारा बहस की और कथित तौर पर गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। आरोपी के अधिवक्ता ने बताया कि उसे मात्र शक के आधार पर फंसाया गया है। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। वहीं अभियोजन पक्ष ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त गर्म पट्टी की बरामदगी की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण दम घुटने से हुई बताया गया है। मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सत्र न्यायालय ने बिसरख कोतवाली क्षेत्र में वर्ष-2024 में हुई हत्या के मामले में आरोपी नीतू सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी। न्यायालय ने मामले की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्यों और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट को देखते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया। अभियोजन के अनुसार वादी संतोष पासवान ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह रिछपाल गढ़ी क्षेत्र में किराये पर रहते हैं। 9 मार्च 2024 को उनकी बहन और मां बिहार के दरभंगा जिले में एक शादी समारोह में गई हुई थीं। इसी दौरान उनके बहनोई नीतू सिंह रिछपाल गढ़ी स्थित उनके पिता के पास पहुंचे। उस समय घर में अन्य कोई सदस्य मौजूद नहीं था। नीतू सिंह ने शराब के नशे में वादी के पिता से पहले विवाद किया। गाली-गलौज और कहासुनी के बाद कुछ समय पश्चात जब नशा उतरा तो आरोपी ने दोबारा बहस की और कथित तौर पर गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। आरोपी के अधिवक्ता ने बताया कि उसे मात्र शक के आधार पर फंसाया गया है। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। वहीं अभियोजन पक्ष ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त गर्म पट्टी की बरामदगी की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण दम घुटने से हुई बताया गया है। मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।