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Noida News: आरटीआई मामलों में देरी बर्दाश्त नहीं, राज्य सूचना आयुक्त के सख्त निर्देश

Sun, 23 Nov 2025 07:30 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 23 Nov 2025 07:30 PM IST
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Delay in RTI matters will not be tolerated, strict instructions from the State Information Commissioner
समयबद्ध व पारदर्शी निस्तारण पर जोर, लापरवाही पर जन सूचना अधिकारियों पर होगी कार्रवाई
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के सभागार में रविवार को राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश राकेश कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें आरटीआई प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण, पारदर्शिता और विभागीय जवाबदेही पर विशेष जोर दिया गया। आयुक्त ने निर्देश दिया कि जन सूचना अधिकारी मांगी गई सूचना निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराएं, अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगी।
निर्धन, कमजोर और पीड़ित वर्ग से जुड़े प्रकरणों को प्राथमिकता देते हुए तुरंत निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। प्रत्येक विभाग को आवेदन प्राप्ति, विषय और प्रगति विवरण सुव्यवस्थित पंजिका में दर्ज करने को कहा गया। किसी अन्य विभाग से संबंधित आवेदन को पांच दिनों के भीतर संबंधित विभाग को हस्तांतरित कर आवेदक को समय से सूचना देने के निर्देश दिए गए। आरटीआई पोर्टल की नियमित समीक्षा और पारदर्शी निस्तारण पर भी जोर दिया गया।
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लापरवाही पाए जाने पर जन सूचना अधिकारियों के खिलाफ वैधानिक दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई। बैठक में पुलिस, राजस्व, शिक्षा, विद्युत, नगर विकास, श्रम, आबकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सामाजिक कल्याण, परिवहन, कृषि, खाद्य एवं रसद सहित विभागों के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को आरटीआई अधिनियम की प्रमुख धाराओं और निस्तारण प्रक्रिया पर प्रशिक्षण भी दिया गया।
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सीडीओ डॉ. शिवाकांत द्विवेदी ने निर्देशों के पालन का आश्वासन दिया। बैठक में डीसीपी रवि शंकर निम, डिप्टी कलेक्टर चारूल यादव, मुख्य जिला अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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