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Noida News: वाणिज्यिक विवाद में आपराधिक कार्रवाई रद्द

Sat, 19 Sep 2026 05:18 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 05:18 PM IST
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Criminal proceedings in commercial dispute quashed
(अदालत से)
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ग्रेटर नोएडा। सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मैसर्स न्यूएज एडटेक प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द करते हुए निचली अदालत के तलबी आदेश को निरस्त कर दिया। अदालत ने कहा कि शुद्ध वाणिज्यिक विवाद को आपराधिक मामला बनाकर नहीं चलाया जा सकता। मामला थाना बीटा-2 क्षेत्र में दर्ज परिवाद से जुड़ा है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक अगस्त 2024 को कंपनी और उसके निदेशकों को आपराधिक न्यास भंग के आरोप में तलब किया था। कंपनी ने आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय में दांडिक पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि विवाद मूल रूप से सिविल प्रकृति का है और आपराधिक कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं। अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए तलबी आदेश निरस्त कर दिया। साथ ही विधिसम्मत आदेश पारित करने के निर्देश दिए। दोनों पक्षों को 7 अक्तूबर 2026 को उपस्थित होना होगा। ब्यूरो
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