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कांग्रेस आईटी सेल के सदस्य को छेड़छाड़ मामले में समन
Updated Sat, 06 Oct 2018 06:28 AM IST
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छेड़छाड़ में कांग्रेस आईटी
सेल के मैनेजर को समन
- पूर्व महिला कर्मी ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट, कोर्ट ने लिया आरोप-पत्र पर संज्ञान
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। अदालत ने दिल्ली पुलिस के आरोप-पत्र पर संज्ञान लेने के बाद कांग्रेस के आईटी सेल के आरोपी मीडिया मैनेजर को समन जारी कर पेश होने का निर्देश दिया है। महिला सहकर्मी ने उसके खिलाफ छेड़छाड़ व अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुये एफआईआर दर्ज कराई थी।
पटियाला हाउस अदालत की महानगर दंडाधिकारी विजेता सिंह रावत ने आरोपी चिराग पटनायक को दो फरवरी 2019 को पेश होने का निर्देश दिया है। दिल्ली पुलिस ने चिराग पटनायक को जुलाई में गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने चिराग को जमानत दे दी थी। दिल्ली पुलिस ने आरोप-पत्र में चिराग पर छेड़छाड़, अभद्र इशारे और गलत व्यवहार करने की धाराएं लगाई हैं। पुलिस ने पीड़िता के आरोपों का हवाला देते हुए आरोप-पत्र में कहा है कि पटनायक ने कार्यालय में कई बार उसके बेहद नजदीक जाने की कोशिश की और निजता के दायरे में घुसपैठ की।
दिल्ली पुलिस के आरोप-पत्र में कहा गया है कि आरोपी ने ट्वीट चेक करने के बहाने से इसी साल 4 अप्रैल से 23 मई के बीच कई बार भद्दी हरकतें कीं और उसे कई बार पीछे से आकर पकड़ लिया। इसके अलावा, आरोपी ने कई बार पीड़िता को पकड़ने के बाद उस पर अपनी सांस छोड़ी। इस बात से परेशान पीड़िता ने नई दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।
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सेल के मैनेजर को समन
- पूर्व महिला कर्मी ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट, कोर्ट ने लिया आरोप-पत्र पर संज्ञान
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। अदालत ने दिल्ली पुलिस के आरोप-पत्र पर संज्ञान लेने के बाद कांग्रेस के आईटी सेल के आरोपी मीडिया मैनेजर को समन जारी कर पेश होने का निर्देश दिया है। महिला सहकर्मी ने उसके खिलाफ छेड़छाड़ व अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुये एफआईआर दर्ज कराई थी।
पटियाला हाउस अदालत की महानगर दंडाधिकारी विजेता सिंह रावत ने आरोपी चिराग पटनायक को दो फरवरी 2019 को पेश होने का निर्देश दिया है। दिल्ली पुलिस ने चिराग पटनायक को जुलाई में गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने चिराग को जमानत दे दी थी। दिल्ली पुलिस ने आरोप-पत्र में चिराग पर छेड़छाड़, अभद्र इशारे और गलत व्यवहार करने की धाराएं लगाई हैं। पुलिस ने पीड़िता के आरोपों का हवाला देते हुए आरोप-पत्र में कहा है कि पटनायक ने कार्यालय में कई बार उसके बेहद नजदीक जाने की कोशिश की और निजता के दायरे में घुसपैठ की।
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दिल्ली पुलिस के आरोप-पत्र में कहा गया है कि आरोपी ने ट्वीट चेक करने के बहाने से इसी साल 4 अप्रैल से 23 मई के बीच कई बार भद्दी हरकतें कीं और उसे कई बार पीछे से आकर पकड़ लिया। इसके अलावा, आरोपी ने कई बार पीड़िता को पकड़ने के बाद उस पर अपनी सांस छोड़ी। इस बात से परेशान पीड़िता ने नई दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।
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