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गांव कोटा खण्डेवला में कंपनी के मैनेजर के साथ मारपीट
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गांव कोटा खंडेवला में कंपनी के मैनेजर से मारपीट
तावडू। उपमंडल के गांव कोटा खंडेवला में स्थित एक कंपनी के मैनेजर के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर चार नामजद आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
पीड़ित रविन्द्र निवासी महरौली दिल्ली ने बताया कि गांव कोटा खंडेवला थाना तावडू में स्थित एक कंपनी में वह बतौर मैनेजर कार्यरत है। आरोप है कि कुछ लोग कंपनी में अपनी गाड़ी लगवाने के लिए उसपर काफी दिनों से दबाव बना रहे हैं। पीड़ित के मुताबिक गत चार दिसंबर को आरोपी एकत्रित होकर कंपनी के गेट पर पहुंचे और बातचीत करने के लिए उसे बाहर बुलाया। वहां पर आरोपियों ने कंपनी में गाड़ी नहीं लगने पर पीड़ित को नौकरी से निकलवाले की धमकी देने लगे। पीड़ित ने आरोपियों से कंपनी मालिक की बिना मंजूरी के जब गाड़ी लगवाने से इनकार किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और उसे जबरन पहाड़ की और खींचने लगे। शोर मचाने पर कंपनी का गार्ड मौके पर पहुंचा जिसने उसे आरोपियों के चंगुल से बचाया। उसके बाद आरोपी अंजाम भुगतने की धमकी देकर मौके से भाग गए। पुलिस ने आरोपी प्रदीप पुत्र धर्मबीर, प्रदीप पुत्र अभयराम, रवि पुत्र अंतराम व रवि पुत्र श्यामलाल के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।
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तावडू। उपमंडल के गांव कोटा खंडेवला में स्थित एक कंपनी के मैनेजर के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर चार नामजद आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
पीड़ित रविन्द्र निवासी महरौली दिल्ली ने बताया कि गांव कोटा खंडेवला थाना तावडू में स्थित एक कंपनी में वह बतौर मैनेजर कार्यरत है। आरोप है कि कुछ लोग कंपनी में अपनी गाड़ी लगवाने के लिए उसपर काफी दिनों से दबाव बना रहे हैं। पीड़ित के मुताबिक गत चार दिसंबर को आरोपी एकत्रित होकर कंपनी के गेट पर पहुंचे और बातचीत करने के लिए उसे बाहर बुलाया। वहां पर आरोपियों ने कंपनी में गाड़ी नहीं लगने पर पीड़ित को नौकरी से निकलवाले की धमकी देने लगे। पीड़ित ने आरोपियों से कंपनी मालिक की बिना मंजूरी के जब गाड़ी लगवाने से इनकार किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और उसे जबरन पहाड़ की और खींचने लगे। शोर मचाने पर कंपनी का गार्ड मौके पर पहुंचा जिसने उसे आरोपियों के चंगुल से बचाया। उसके बाद आरोपी अंजाम भुगतने की धमकी देकर मौके से भाग गए। पुलिस ने आरोपी प्रदीप पुत्र धर्मबीर, प्रदीप पुत्र अभयराम, रवि पुत्र अंतराम व रवि पुत्र श्यामलाल के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।
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