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पटाखों पर लगी रोक

Sat, 30 Oct 2021 11:30 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 30 Oct 2021 11:30 PM IST
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crackers
नूंह। जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन अथारिटी के चेयरमैन कैप्टन शक्ति सिंह ने सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी और कोविड के प्रोटोकॉल के तहत प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए पटाखों की बिक्री और पटाखे चलाने एवं प्रयोग पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है, क्योंकि इससे हवा की गुणवत्ता प्रदूषित हो रही है। जो स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है। उन्होंने बताया कि प्रदूषण के कारण बच्चों, बुजुर्गों और दिल की बीमारियों व अन्य खतरनाक बीमारियों से ग्रसित लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
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उपायुक्त ने बताया कि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट न्यू दिल्ली ने इसे रोकने के लिए आदेश एवं दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि एनजीटी व माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी सभी प्रकार के फायर क्रेकर यानी पटाखों आदि पर एनसीआर क्षेत्र में पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी पटाखों के बेचने व प्रयोग करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है ताकि हवा प्रदूषित न हो और लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव न पड़े। उन्होंने बताया कि इसके बारे में सभी उपमंडलाधीशों, ड्यूटी मजिस्ट्रेटों, सभी उप पुलिस अधीक्षकों, सभी थाना प्रबंधकों और फायर ऑफिसर को पत्र लिखे जा चुके हैं कि वे आदेशों एवं दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
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उन्होंने यह भी बताया कि दीपावली के दिनों, अन्य त्योहारों जैसे न्यू इयर ईव, क्रिसमस व गुरु पर्व जैसे त्योहारों पर आदेशों की अनुपालना सख्ती से करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। दिवाली व इन त्योहारों पर भी पटाखों की बिक्री, प्रयोग एवं चलाने या पटाखे फोड़ने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।
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