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सागर धनखड़ हत्या मामला: अदालत ने सुशील कुमार व अन्य के खिलाफ आरोपपत्र पर लिया संज्ञान
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नई दिल्ली। अदालत ने पहलवान सागर धनखड़ हत्या मामले में ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार व अन्य 12 लोगों के खिलाफ दाखिल आरोपपत्र पर शुक्रवार को संज्ञान ले लिया। पुलिस के अनुसार सुशील कुमार व अन्य आरोपियों ने चार-पांच मई की रात सागर व अन्य पहलवानों की छत्रसाल स्टेडियम में कथित रूप से पिटाई की थी। इससे सागर की मौत हो गई थी।
रोहिणी जिला अदालत के मुख्य महानगर दंडाधिकारी सतवीर सिंह लांबा ने आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए आरोपियों को इसकी प्रति मुहैया करवाने के लिए 20 अगस्त की तारीख तय की है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में तीन अगस्त को आरोपपत्र दाखिल किया था। पुलिस ने सुशील को मुख्य आरोपी बनाया है।
पुलिस का कहना है कि छत्रसाल स्टेडियम में हुई मारपीट सुशील कुमार द्वारा रची गई साजिश का नतीजा था। वह नए पहलवानों के बीच अपना वर्चस्व दोबारा कायम करना चाहता था।
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पेश आरोपपत्र में पुलिस ने सागर के मृत्यु पूर्व दिए गए मौखिक बयान, आरोपियों की लोकेशन जैसे वैज्ञानिक साक्ष्यों, मौके से मिली सीसीटीवी फुटेज, हथियार और वाहनों पर भरोसा किया है।
पुलिस ने कहा कि जांच में जुटाए गए उपरोक्त साक्ष्यों के अलावा आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। पुलिस ने इन आरोपियों पर हत्या समेत 22 आरोपों के तहत मुकदमा चलाने का आग्रह किया है। पुलिस ने मामले में मारपीट में घायल चार पीड़ितों समेत 155 गवाह बनाए हैं।
पुलिस ने इस मामले में हत्या, हत्या का प्रयास, मौत, आपराधिक साजिश, अपहरण, लूटपाट, दंगा करने समेत अन्य कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। - एजेंसी
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रोहिणी जिला अदालत के मुख्य महानगर दंडाधिकारी सतवीर सिंह लांबा ने आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए आरोपियों को इसकी प्रति मुहैया करवाने के लिए 20 अगस्त की तारीख तय की है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में तीन अगस्त को आरोपपत्र दाखिल किया था। पुलिस ने सुशील को मुख्य आरोपी बनाया है।
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पुलिस का कहना है कि छत्रसाल स्टेडियम में हुई मारपीट सुशील कुमार द्वारा रची गई साजिश का नतीजा था। वह नए पहलवानों के बीच अपना वर्चस्व दोबारा कायम करना चाहता था।
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पेश आरोपपत्र में पुलिस ने सागर के मृत्यु पूर्व दिए गए मौखिक बयान, आरोपियों की लोकेशन जैसे वैज्ञानिक साक्ष्यों, मौके से मिली सीसीटीवी फुटेज, हथियार और वाहनों पर भरोसा किया है।
पुलिस ने कहा कि जांच में जुटाए गए उपरोक्त साक्ष्यों के अलावा आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। पुलिस ने इन आरोपियों पर हत्या समेत 22 आरोपों के तहत मुकदमा चलाने का आग्रह किया है। पुलिस ने मामले में मारपीट में घायल चार पीड़ितों समेत 155 गवाह बनाए हैं।
पुलिस ने इस मामले में हत्या, हत्या का प्रयास, मौत, आपराधिक साजिश, अपहरण, लूटपाट, दंगा करने समेत अन्य कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। - एजेंसी