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Pilibhit News: बदनीयती से बालिका को पकड़ने के दोषी को पांच साल का कारावास
Sun, 21 Sep 2025 12:54 AM IST
नोएडा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Updated Sun, 21 Sep 2025 12:54 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : Adobe Stock
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पीलीभीत। बालिका को बदनीयती से पकड़ने के आरोपी को सुनवाई के बाद दोषी पाते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश गीता सिंह ने 40 हजार रुपये जुर्माना सहित पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
थाना जहानाबाद क्षेत्र के एक गांव में रामलीला मेला चल रहा था। 18 दिसंबर 2019 को सुबह गांव की एक बालिका भी मेला देखने आ गई। बालिका मेले में लगे एक झूले के पास खड़ी थी। तभी झूले वाले के साथी थाना हाफिजगंज के कस्बा सेंथल निवासी बबुए उर्फ अख्तर ने बुरी नीयत से बालिका से छेड़छाड़ की। उसके शोर पर लोग आ गए और तभी वह भाग गया।
पीड़िता ने घर जाकर पूरी घटना के बारे में परिवार वालों को बताया। उसके पिता की तहरीर पर जहानाबाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की। पुलिस ने विवेचना कर रिपोर्ट न्यायालय को सौंपी। न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। अदालत ने जुर्माना राशि प्रतिकर के रूप में पीड़िता को नियमानुसार देने का भी आदेश दिया।
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थाना जहानाबाद क्षेत्र के एक गांव में रामलीला मेला चल रहा था। 18 दिसंबर 2019 को सुबह गांव की एक बालिका भी मेला देखने आ गई। बालिका मेले में लगे एक झूले के पास खड़ी थी। तभी झूले वाले के साथी थाना हाफिजगंज के कस्बा सेंथल निवासी बबुए उर्फ अख्तर ने बुरी नीयत से बालिका से छेड़छाड़ की। उसके शोर पर लोग आ गए और तभी वह भाग गया।
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पीड़िता ने घर जाकर पूरी घटना के बारे में परिवार वालों को बताया। उसके पिता की तहरीर पर जहानाबाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की। पुलिस ने विवेचना कर रिपोर्ट न्यायालय को सौंपी। न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। अदालत ने जुर्माना राशि प्रतिकर के रूप में पीड़िता को नियमानुसार देने का भी आदेश दिया।
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