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Noida News: सैलून में मारपीट के आरोपियों को नहीं मिली अग्रिम राहत
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(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सैलून में नाई पर हमला और लूटपाट के मामले में आरोपी करन चौहान और तुषार उर्फ रोहन पराशर की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला थाना सेक्टर-39 नोएडा का है। वादी नीरज ने करन चौहान, तुषार और दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। वादी का आरोप है कि 7 अप्रैल 2025 की दोपहर करन उसकी दुकान पर बाल कटाने आया था। पैसे मांगने पर उसने वादी पर हमला कर दिया। थोड़ी ही देर में तुषार और दो अन्य व्यक्ति दुकान में जबरन घुस आए, गेट बंद किया और तुषार ने वादी को पीछे से पकड़ लिया। जबकि करन ने धारदार हथियार से वार कर दिया। घटना के दौरान वादी की गर्भवती पत्नी चंचल बीच-बचाव करने आई, तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की। शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। इसी दौरान आरोपी दुकान के गल्ले से 4,500 निकालकर फरार हो गए।अदालत ने अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 35(3) (पूर्व धारा 41) का उल्लेख करते हुए कहा कि पुलिस यदि अब तक नोटिस जारी नहीं किया है, तो दो सप्ताह के भीतर आरोपी को नोटिस दे। आरोपी भी नोटिस का अनुपालन करते हुए विवेचना में सहयोग करें।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सैलून में नाई पर हमला और लूटपाट के मामले में आरोपी करन चौहान और तुषार उर्फ रोहन पराशर की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला थाना सेक्टर-39 नोएडा का है। वादी नीरज ने करन चौहान, तुषार और दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। वादी का आरोप है कि 7 अप्रैल 2025 की दोपहर करन उसकी दुकान पर बाल कटाने आया था। पैसे मांगने पर उसने वादी पर हमला कर दिया। थोड़ी ही देर में तुषार और दो अन्य व्यक्ति दुकान में जबरन घुस आए, गेट बंद किया और तुषार ने वादी को पीछे से पकड़ लिया। जबकि करन ने धारदार हथियार से वार कर दिया। घटना के दौरान वादी की गर्भवती पत्नी चंचल बीच-बचाव करने आई, तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की। शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। इसी दौरान आरोपी दुकान के गल्ले से 4,500 निकालकर फरार हो गए।अदालत ने अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 35(3) (पूर्व धारा 41) का उल्लेख करते हुए कहा कि पुलिस यदि अब तक नोटिस जारी नहीं किया है, तो दो सप्ताह के भीतर आरोपी को नोटिस दे। आरोपी भी नोटिस का अनुपालन करते हुए विवेचना में सहयोग करें।