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भाजपा सांसद हंस राज हंस को कोर्ट से समन जारी

Thu, 14 Jan 2021 12:27 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 14 Jan 2021 12:27 AM IST
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Court issues summon to Bjp Mp Hans Raj Hans
नई दिल्ली। अदालत ने उत्तर पश्चिम दिल्ली भाजपा सांसद व पंजाबी गायक हंस राज हंस को बतौर आरोपी समन जारी कर पेश होने का निर्देश दिया है। हंस पर चुनावी हलफनामे में भ्रामक जानकारी देने का आरोप है। लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस के उम्मीदवार रहे राजेश लिलोठिया ने हंस के खिलाफ शिकायत दायर कर भ्रामक हलफनामा देने का आरोप लगाया था।
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राउज एवेन्यू अदालत के एसीएमएम धर्मेंद्र ने दिल्ली पुलिस के आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए 12 जनवरी को हंस को समन जारी कर 18 जनवरी को पेश होने का निर्देश दिया है। दिल्ली पुलिस ने शिक्षा तथा अपने व परिजनों की टैक्स संबंधी जिम्मेदारियों से जुड़ी भ्रामक जानकारी चुनावी हलफनामे में देने के मामले में आरोपपत्र दाखिल किया है।
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अदालत ने केस के जांच अधिकारी को भी नोटिस जारी कर आगे की जांच पर प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि जनप्रतिनिधि कानून के तहत दाखिल आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए आरोपी को 18 जनवरी के लिए समन जारी किया जाता है।
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