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Noida News: रवि काना समेत गिरोह के 16 बदमाशों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

Thu, 04 Apr 2024 10:15 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 04 Apr 2024 10:15 PM IST
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Chargesheet filed against 16 criminals of the gang including Ravi Kana
- 500 पेज की चार्जशीट में सहयोगी काजल को बताया बराबर का हिस्सेदार
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- मुखौटा कंपनियां बनाकर करोड़ों के हेरफेर का जिक्र


माई सिटी रिपोर्टर

ग्रेटर नोएडा। गैंगस्टर एक्ट के मामले में थाना बीटा-2 पुलिस ने स्क्रैप माफिया रवि काना समेत गिरोह के 16 बदमाशों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। 500 पन्नों की चार्जशीट में रवि काना को सरगना और सहयोगी काजल झा को काले कारोबार में बराबर का हिस्सेदार बताया गया है। फिलहाल फरार चल रहे रवि काना और काजल पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित है।

पुलिस की चार्जशीट में कहा गया है कि रवि काना गिरोह ने दर्जनों मुखौटा (शैल) कंपनियां बनाकर करोड़ों रुपये का हेरफेर किए। गिरोह ने सरिया और स्क्रैप के ठेके हथियाए। ठेके देने देने में आनाकानी करने वालों को धमकी दी गई। गिरोह ने इन सभी से काली कमाई की। चार्जशीट में कहा गया है कि जिले में चल रहीं करीब 1200 फैक्टरियों में रवि गिरोह का सिक्का चलता है। गिरोह इन कंपनियों से स्क्रैप के ठेके लेता था। बदमाश फैक्टरियों में सरिया पहुंचाने वाले ड्राइवरों को बलपूर्वक या पैसे देकर अपने पक्ष में कर सरिये पर कब्जा कर लेते थे। जबकि फैक्टरियों में कागजों पर उसकी आमद दर्ज करा दी जाती थी।
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थाना बीटा-2 में रवि काना और 16 बदमाशों के खिलाफ तीन माह पहले गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसकी जांच थाना नॉलेज पार्क प्रभारी कर रहे हैं। पुलिस ने गिरोह के बदमाशों की अब तक 150 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क कर चुकी है। रवि काना और उसकी सहयोगी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है।
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यह हैं आरोपी

सरगना रवि काना, राजकुमार नागर, महकी नागर उर्फ महकार, अनिल, विक्की, अफसार, तरुन छोंकर, अमन, विशाल, अवध उर्फ बिहारी उर्फ अमर सिंह, राशिद अली, आजाद नागर, प्रहलाद, विकास नागर, काजल झा और पत्नी मधु।
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इन्हें मिली जमानत

रवि की पत्नी मधु के अलावा प्रहलाद व राशिद। रवि काना की अग्रिम जमानत याचिका दो बार खारिज हुई।

कोट

अदालत में माफिया रवि काना और उसके गिरोह के सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की कर दी गई है। फरार आरोपियों की तलाश जारी है।
अशोक कुमार, एडीसीपी

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