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Noida News: मारपीट के मामले में केस रद्द, 400 पौधे लगाने का आदेश

Sat, 29 Jul 2023 08:26 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 29 Jul 2023 08:26 PM IST
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Case canceled in case of assault, order to plant 400 saplings
- इससे दोनों पक्ष अपने बीच नकारात्मकता को समाप्त करें : हाईकोर्ट
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मारपीट के मामले में दोनों पक्षों को अपने क्षेत्र में 200-200 पौधे लगाने का आदेश दिया है, ताकि उनके बीच की नकारात्मकता को समाप्त किया जा सके। इस शर्त के साथ अदालत ने दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी है।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि पक्षकार पौधे लगाएंगे और पांच साल तक उनकी देखभाल करेंगे। अदालत ने जानबूझकर चोट पहुंचाने, चोट पहुंचाने की तैयारी के बाद घर में अतिक्रमण करने, हमला करने या गलत तरीके से रोकने, आपराधिक धमकी देने और गैर इरादतन हत्या के प्रयास के कथित अपराधों के लिए दर्ज दो आपराधिक मामलों में कार्यवाही को रद्द कर दिया।
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न्यायमूर्ति ने कहा मेरा मानना है कि पार्टियों को समाज में योगदान देने का निर्देश देकर उनकी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त किया जाना चाहिए। इसलिए, दोनों याचिकाकर्ताओं को पौधे लगाने का निर्देश दिया जाता है। अदालत ने यह भी कहा जांच अधिकारी द्वारा बागवानी विभाग के परामर्श के बाद जगह की पहचान की जाएगी और वह याचिकाकर्ताओं को 15 दिन पहले सूचित करेंगे। जांच अधिकारी उचित निगरानी के लिए पौधों की जियो-टैगिंग की संभावना भी तलाशेंगे।
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मामला 4 मार्च, 2017 का है, जब एक परिवार के तीन सदस्य एक शख्स के घर आए और कंबल दिलाने के उद्देश्य से उनकी आईडी मांगी, जिसे राजनीतिक दल के एक उम्मीदवार द्वारा वितरित किया जाना था। दोनों पक्षों का आरोप है कि यहां मौखिक विवाद हुआ और मारपीट हुई। हालांकि दोनों पक्ष जनवरी में एक समझौते पर पहुंचे और अदालत को बताया कि उन्होंने बिना किसी डर, दबाव या दबाव के स्वेच्छा से मामला सुलझा लिया है।
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