फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Case against woman for threatening witnesses

Noida News: गवाहों को धमकाने के मामले में महिला पर केस

Mon, 18 Sep 2023 01:41 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 18 Sep 2023 01:41 AM IST
विज्ञापन
Case against woman for threatening witnesses
गवाहों को धमकाने के मामले में महिला पर केस
विज्ञापन

- महिला के पति की भी दो दिन पहले हुई थी गिरफ्तारी
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। गवाहों को धमकाने व पुलिस पर दबाव बनाने के मामले में एक महिला के खिलाफ कोतवाली फेज थ्री पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। वहीं महिला के पति को दो दिन पहले ही पुलिस ब्लैकमेल कर रकम ऐंठने के मामले में गिरफ्तार किया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
गौतमबुद्घ नगर कमिश्नरेट की मॉनिटरिंग सेल में तैनात इंस्पेक्टर धर्मेंद्र लांबा ने शिकायत की है कि वह वर्ष 2021 से 22 के बीच टीपी नगर के चौकी प्रभारी थे। उस दौरान शख्स विनय बिहारी खिलाफ एक महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि महिला के पति को ब्लैकमेल करने की नियत से महिला के आपत्तिजनक फोटो फेसबुक पर पोस्ट किए थे। पुलिस ने विनय बिहारी को गिरफ्तार कर लिया था। जेल से जमानत पर छूटने के बाद विनय ने गवाहों को प्रभावित करने के लिए धमकी दी।
विज्ञापन

आरोप पत्र दाखिल होने के बाद दर्ज मुकदमे में समझौता कराने के उद्देश्य से धर्मेंद्र कुमार लांबा को यूट्यूब पर जेल भेजने की धमकी दी और अपमानजनक वीडियो बिना प्रमाण और साक्ष्य के प्रसारित कीं। वहीं विनय बिहारी की पत्नी गीता ने जून 2023 को अपने मोबाइल नंबर से दो लिंक साझा किए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से नोटिस भेजने की धमकी दी। पीड़ित पुलिसकर्मी का कहना है कि ये लोग पिछले दो वर्ष से लगातार परेशान कर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed