फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Builder returned the deposited money along with interest on cancellation of housing scheme

Noida News: आवासीय योजना निरस्त होने पर ब्याज सहित जमा पैसा लौटाए बिल्डर

Sun, 22 Jan 2023 07:08 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 22 Jan 2023 07:08 PM IST
विज्ञापन
Builder returned the deposited money along with interest on cancellation of housing scheme
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सुनाया फैसला
विज्ञापन

आवंटी ने जेपी एसोसिएटस की योजना में फ्लैट बुक कराया था


संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। आवासीय योजना निरस्त होने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बिल्डर को आवंटी को 6 फीसदी ब्याज के साथ जमा पैसा 3 लाख रुपये 30 दिन में लौटाने का आदेश दिया। साथ ही पांच हजार रुपये मानसिक संताप और वाद व्यय के एक हजार रुपये का भी भुगतान करना होगा।

ग्रेटर नोएडा के सेक्टर चाई-1 निवासी प्राचीश मिश्रा ने जेपी एसोसिएटस की आवासीय योजना में फ्लैट बुक कराया था। 29 नवंबर, 2010 को बिल्डर ने बुकिंग की पुष्टि करते हुए पत्र भेजा था। आवंटी की ओर से तीन लाख रुपये का भुगतान किया गया था। बाद में बुकिंग करने का पत्र भी मिला था और उसमें कहा गया कि इसका कमीशन भी उनको मिलेगा, लेकिन योजना के निरस्त होने पर बिल्डर अपनी जिम्मेदारी से मुकर गया। उन्होंने अपनी जमा राशि बिल्डर से वापस मांगी, लेकिन बिल्डर ने पैसा नहीं लौटाया। उन्होंने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में केस दायर किया। सुनवाई के दौरान आयोग ने बिल्डर को नोटिस जारी किया, इसके बावजूद बिल्डर ने अपना पक्ष नहीं रखा। इस पर आयोग ने एकपक्षीय सुनवाई की और कहा कि बिल्डर ने सेवा में कमी की है, इसलिए जमा राशि 3 लाख रुपये 6 फीसदी ब्याज के साथ 30 दिन में लौटाने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed