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एक अक्तूबर से 32 हजार बकायेदारों को एकमुश्त योजना का लाभ

Thu, 30 Sep 2021 09:24 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 30 Sep 2021 09:24 PM IST
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benefit of one time settlement scheme to 32 thousand defaulters from October 1
ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण ने 71वीं बोर्ड बैठक में 32000 बकायेदार आवंटियों को एकमुश्त जमा योजना (ओटीएस) का लाभ देने का प्रस्ताव पास किया था। योजना शुक्रवार से आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत औद्योगिक, मिश्रित और 7 फीसदी आबादी के भूखंडों के बकायेदारों के लिए लागू होगी। आवंटी बिना विलंब शुल्क के भुगतान कर सकते हैं। योजना 1 अक्तूबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। इसका लाभ डेवलपर, बिल्डर्स, ग्रुप हाउसिंग व टाउनशिप के आवंटियों को नहीं मिलेगा।
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अधिकारियों का कहना है कि केवल आवंटियों के प्रीमियम की किस्तों के सापेक्ष बकाये के ब्याज पर छूट मिलेगी। 50 लाख तक की बकाया धनराशि के मामलों में देय धनराशि का एक तिहाई भाग, मांग-पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिन और शेष का दो तिहाई भाग तीन मासिक किस्तों में 8.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से जमा करना होगा, 50 लाख से अधिक की देयता के प्रकरणों में कुल अतिदेय धनराशि का एक तिहाई भाग, मांग-पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिन और शेष दो तिहाई भाग, 3 द्विमासिक किस्तों में 8.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से जमा करना होगा।
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ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा होगी। आवेदन यमुना प्राधिकरण की वेबसाइट www.yamunaexpresswayauthority.com पर करना होगा।
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