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Noida News: देश में तीसरा सबसे प्रदूषित शहर बहादुरगढ़, एनसीआर के 14 जिलों में ग्रैप-3 लागू

Wed, 12 Nov 2025 01:41 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 12 Nov 2025 01:41 AM IST
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Bahadurgarh is the third most polluted city in the country, Grape-3 implemented in 14 districts of NCR.
चंडीगढ़। देशभर से हरियाणा के बहादुरगढ़ तीसरा सबसे प्रदूषित शहर है। जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) गंभीर श्रेणी में 421 है। दूसरी ओर हवाओं के दमघोंटू होने के साथ केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम (ग्रैप)-3 की पाबंदियां लागू कर दी हैं। इसके साथ एनसीआर में आने वाले प्रदेश के 14 जिलों में ग्रैप-3 की सभी पाबंदियां तत्काल प्रभावी कर दी गई है। सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली का एक्यूआई 428 और दूसरा नोएडा 425 हैं, जबकि चौथे नंबर पर ग्रेटर नोएडा का एक्यूआई 406 है। दिल्ली सहित चार राज्यों की हवा गंभीर श्रेणी में है।
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इसी तरह खराब श्रेणी(300-400) में एक्यूआई वाले कुल 13 शहरों में हरियाणा के आठ शहर शामिल हैं। इनमें चरखी दादरी 355, फतेहाबाद 370, गुरुग्राम 378, जींद 376, मानेसर 343, रोहतक 342, सिरसा 375 और सोनीपत का एक्यूआई 381 हैं। दूसरे राज्यों में यूपी के गाजियाबाद 390 बुलंदशहर 358, हापुड़ 332, खुरजा 381 और राजस्थान के भिवाड़ी का एक्यूआई 373 है।
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इसी तरह खराब श्रेणी में भिवानी 285, फरीदाबाद 298, हिसार 259, कैथल 224, करनाल 217, नारनौल 275, पलवल 250 और पानीपत का एक्यूआई 222 हैं। इसी तरह एक दिन पूर्व 10 नवंबर को बहादुरगढ़ 373, चरखीदादरी 371, धारूहेड़ा 310, फतेहाबाद 322, जींद 355, नारनौल 304, रोहतक 324, सिरसा 334 और सोनीपत का एक्यूआई 345 था।
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एनसीआर में हरियाणा के 14 जिले
दिल्ली एनसीआर में हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल जिले शामिल हैं।


हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में एयर सेल प्रमुख निर्मल कश्यप ने बताया कि हरियाणा पुलिस विभाग की तरफ से एनसीआर जिलों में सड़कों और पेड़ों पर पानी का छिड़काव नगर निगम टीम की तरफ से तेज करवा दिया गया है। साथ ही पाबंदियों पर नजर रखने के लिए रात के समय भी स्थानीय प्रदूषण कंट्रोल विभाग की टीम के अधिकारियों की ड्यूटी तय की गई है। नाइट पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है, ताकि नियमों की सख्ती से पालना हो सके।


ग्रैप-3 में ये पाबंदियां
- निर्माण कार्यों पर रोक
- सभी गैर-जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर तुरंत रोक।
- केवल जरूरी सार्वजनिक परियोजनाएं जैसे रेलवे, मेट्रो, हवाईअड्डा, रक्षा कार्य, अस्पताल आदि को छूट।
- ट्रकों व डीजल गाड़ियों पर रोक
- औद्योगिक गतिविधियों पर रोक
-एनसीआर में गैर-सीएनजी/पीएनजी/स्वच्छ ईंधन वाले उद्योगों को बंद करने का आदेश।
- ईंट-भट्टों, हॉट मिक्स प्लांट्स और स्टोन क्रशरों पर पूर्ण प्रतिबंध।
- सड़कों पर धूल नियंत्रण के लिए विशेष कदम
- सड़कों पर वैक्यूम क्लीनिंग और पानी का छिड़काव बढ़ाया जाए।
-निर्माण सामग्री या मलबे की ढुलाई के दौरान ढककर ले जाना अनिवार्य।
- राज्य सरकारें (दिल्ली/एनसीआर) स्कूलों में आउटडोर गतिविधियाँ रोकने या ऑनलाइन क्लासेज पर जाने पर निर्णय ले सकती हैं।
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