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Noida News: तीन साल बाद अपने आप कन्फर्म

Sun, 23 Nov 2025 12:35 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 23 Nov 2025 12:35 AM IST
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Automatically confirmed after three years, Court News, Haryana News

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हरियाणा पुलिस में सीनियरिटी विवाद पर हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

हाई कोर्ट ने कहा-प्रोबेशन पूरा होते ही अधिकारी माने जाएंगे डीम्ड कन्फर्म, तीन माह में लाभ देने के निर्देश

अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा पुलिस में सब-इंस्पेक्टर रैंक पर कन्फर्मेशन को लेकर चले आ रहे विवाद पर बड़ा फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि पंजाब पुलिस नियम 13.18 के तहत प्रोबेशन अवधि पूरी होते ही अधिकारी स्वतः ‘’डीम्ड कन्फर्म’’ माने जाएंगे। बशर्ते उनकी प्रोबेशन न बढ़ाई गई हो और न ही उन्हें मूल पद पर वापस भेजा गया हो। कोर्ट ने राज्य सरकार को ऐसे सभी मामलों में तीन माह के भीतर सीनियरिटी और वित्तीय लाभ संशोधित कर देने के निर्देश दिए हैं।

हरियाणा पुलिस में सब-इंस्पेक्टरों की कन्फर्मेशन तिथि को लेकर वर्षों से चले आ रहे विवाद पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। जस्टिस जगमोहन बंसल ने गुरुग्राम रेंज के पांच सब-इंस्पेक्टरों नरेश कुमार व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि नियमों के अनुसार प्रोबेशन अधिकतम तीन वर्ष है और इस दौरान न तो विस्तार हुआ और न ही अधिकारी को रिवर्ट किया गया तो उसे स्वतः कन्फर्म माना जाएगा।
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गुरुग्राम रेंज के एसआई ने उठाया था मामला

ये पांचों अधिकारी वर्ष 2001 में एएसआई से एसआई प्रमोट हुए थे। उन्होंने बताया कि उनकी प्रोबेशन अवधि अगस्त 2003 में पूरी हो गई थी लेकिन कन्फर्मेशन अगस्त 2006 में दी गई, वह भी तब जब स्थायी पद उपलब्ध हुए। इससे उनकी सीनियरिटी और आगे की प्रमोशन विशेषकर इंस्पेक्टर और डीएसपी प्रभावित हुई। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को यह भी बताया कि अंबाला रेंज के उनके बैचमेट जो बाद में प्रमोट हुए थे, उन्हें वर्ष 2004 में ही कन्फर्म कर दिया गया जबकि परिस्थितियां समान थीं।
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सरकार का तर्क कोर्ट ने खारिज किया

राज्य सरकार ने दलील दी कि गुरुग्राम रेंज में उस समय केवल अस्थायी पद उपलब्ध थे, इसलिए स्थायी पद खाली होने पर ही कन्फर्मेशन दी जा सकती थी। अदालत ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि नियम 13.18 कन्फर्मेशन को स्थायी पदों की उपलब्धता से नहीं जोड़ता। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि जब नियम किसी अतिरिक्त शर्त, परीक्षा या प्रमाणपत्र की मांग नहीं करते तो औपचारिक आदेशों में देरी से अधिकारी के अधिकार प्रभावित नहीं किए जा सकते।




तीन माह में लाभ देने के निर्देश

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ताओं की कन्फर्मेशन तिथि वही मानी जाए, जब उनकी प्रोबेशन समाप्त हुई थी और इसके आधार पर सीनियरिटी एवं वित्तीय/प्रमोशन लाभ तीन माह के भीतर प्रदान किए जाएं। इस फैसले के बाद हरियाणा पुलिस में बड़ी संख्या में ऐसे अधिकारी लाभान्वित हो सकते हैं जिनकी कन्फर्मेशन स्थायी पदों के इंतजार में वर्षों तक लंबित रही थी।
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