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Noida News: हवा फिर बेहद खराब, दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप-3 लागू
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निर्माण व विध्वंस कार्यों पर रोक, बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 मालवाहक वाहनों का प्रवेश बंद
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। राजधानी में फिर से हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। ऐसे में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली-एनसीआर में बृहस्पतिवार से एक बार फिर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) तीन लागू कर दिया है। इसके तहत बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 मालवाहक वाहनों का प्रवेश बंद हो गया है। केवल जरूरी सामान लाने वाले वाहनों को इसमें छूट दी गई है।
साथ ही, एनसीआर से आने वाली अंतरराज्य बसों को दिल्ली में नहीं आने दिया जाएगा। हालांकि, इलेक्ट्रिक व सीएनजी बसों और बीएस-6 डीजल बसों को छूट दी गई है। उधर, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली बसों, टेंपो ट्रैवलर को भी छूट दी गई है। इसमें दिव्यांग व्यक्तियों को बीएस-तीन पेट्रोल व बीएस-चार डीजल एलएमवी चलाने की अनुमति है। साथ ही, निर्माण व विध्वंस कार्यों पर रोक लगा दी है। वहीं, कक्षा पांचवीं तक के स्कूलों को हाइब्रिड मोड में संचालित करने की सलाह दी है।
यहां रहेगी पाबंदी
-धूल पैदा करने वाली व प्रदूषण फैलाने वाली निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों पर पाबंदी।
- स्टोन क्रशर का संचालन बंद। सभी खनन और इससे जुड़ी गतिविधियों पर रोक।
लोगों के लिए सीएक्यूएम की सलाह
-कम दूरी के लिए साइकिल का इस्तेमाल करें या पैदल चलें।
-सार्वजनिक परिवहन का करें इस्तेमाल।
-दफ्तर से इजाजत मिलने पर वर्क फ्रॉम होम करें।
- कोयले और लकड़ी का उपयोग न करें।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। राजधानी में फिर से हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। ऐसे में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली-एनसीआर में बृहस्पतिवार से एक बार फिर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) तीन लागू कर दिया है। इसके तहत बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 मालवाहक वाहनों का प्रवेश बंद हो गया है। केवल जरूरी सामान लाने वाले वाहनों को इसमें छूट दी गई है।
साथ ही, एनसीआर से आने वाली अंतरराज्य बसों को दिल्ली में नहीं आने दिया जाएगा। हालांकि, इलेक्ट्रिक व सीएनजी बसों और बीएस-6 डीजल बसों को छूट दी गई है। उधर, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली बसों, टेंपो ट्रैवलर को भी छूट दी गई है। इसमें दिव्यांग व्यक्तियों को बीएस-तीन पेट्रोल व बीएस-चार डीजल एलएमवी चलाने की अनुमति है। साथ ही, निर्माण व विध्वंस कार्यों पर रोक लगा दी है। वहीं, कक्षा पांचवीं तक के स्कूलों को हाइब्रिड मोड में संचालित करने की सलाह दी है।
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यहां रहेगी पाबंदी
-धूल पैदा करने वाली व प्रदूषण फैलाने वाली निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों पर पाबंदी।
- स्टोन क्रशर का संचालन बंद। सभी खनन और इससे जुड़ी गतिविधियों पर रोक।
लोगों के लिए सीएक्यूएम की सलाह
-कम दूरी के लिए साइकिल का इस्तेमाल करें या पैदल चलें।
-सार्वजनिक परिवहन का करें इस्तेमाल।
-दफ्तर से इजाजत मिलने पर वर्क फ्रॉम होम करें।
- कोयले और लकड़ी का उपयोग न करें।