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Noida News: खाद्य पदार्थों में अनियमितताएं मिलने पर एडीसी ने लगाया साढ़े सात लाख रुपये जुर्माना
Sat, 27 Sep 2025 09:47 PM IST
नोएडा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा
संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा
Updated Sat, 27 Sep 2025 09:47 PM IST
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भिवानी। एडीसी दीपक बाबूलाल कारवा ने लघु सचिवालय परिसर में शुक्रवार को खाद्य पदार्थों के मिसब्रांडेड, सब्सटेंडर्ड, लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन से संबंधित मामलों की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अनियमितताएं मिलने पर मौके पर ही निर्णय लिया गया और विक्रेताओं पर लगभग साढ़े सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
एडीसी ने संबंधित विक्रेताओं को भविष्य में रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस निर्धारित समय पर नवीनीकरण करवाने की चेतावनी दी। साथ ही आमजन से भी अपील की कि यदि कोई खाद्य पदार्थ बनाने, बेचने, स्टोर करने, पैकिंग करने या आयात-निर्यात करने के दौरान अवमानक पाए जाते हैं या मानक अंकित नहीं हैं तो इसकी सूचना जिला खाद्य एवं औषधि सुरक्षा विभाग को दें ताकि अनियमितता मिलने पर कार्रवाई की जा सके।
सुनवाई में एडीसी ने योगेश सिंगला के केस में अवमानक फैट पनीर पाए जाने पर लगभग 1,66,000 रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं अन्य विक्रेताओं, दुकानदारों और कंपनियों पर खाद्य पदार्थों में अनियमितता और लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन न करवाने पर लगभग 5,72,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। सुनवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. पुनीत शर्मा भी मौजूद रहे।
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एडीसी ने संबंधित विक्रेताओं को भविष्य में रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस निर्धारित समय पर नवीनीकरण करवाने की चेतावनी दी। साथ ही आमजन से भी अपील की कि यदि कोई खाद्य पदार्थ बनाने, बेचने, स्टोर करने, पैकिंग करने या आयात-निर्यात करने के दौरान अवमानक पाए जाते हैं या मानक अंकित नहीं हैं तो इसकी सूचना जिला खाद्य एवं औषधि सुरक्षा विभाग को दें ताकि अनियमितता मिलने पर कार्रवाई की जा सके।
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सुनवाई में एडीसी ने योगेश सिंगला के केस में अवमानक फैट पनीर पाए जाने पर लगभग 1,66,000 रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं अन्य विक्रेताओं, दुकानदारों और कंपनियों पर खाद्य पदार्थों में अनियमितता और लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन न करवाने पर लगभग 5,72,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। सुनवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. पुनीत शर्मा भी मौजूद रहे।
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