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सात बदमाश जिला बदर, दिखे तो होगी कार्रवाई

Fri, 23 Aug 2019 01:18 AM IST
नोएडा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नोएडा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नोएडा Published by: नोएडा ब्यूरो Updated Fri, 23 Aug 2019 01:18 AM IST
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7 expel out of district
नोएडा पुलिस - फोटो : अमर उजाला

ग्रेटर नोएडा जिला प्रशासन ने अगस्त में सात बदमाशों को जिला बदर करने का आदेश पारित किया है। उन्हें गुंडा एक्ट में भी निरुद्ध किया गया था। अपर जिलाधिकारी दिवाकर सिंह ने बताया कि अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन गौतम बुद्ध नगर में 13 अगस्त को सुनवाई के बाद छह माह के लिए जिला बदर किए गए है।

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रबूपुरा थाना क्षेत्र के गांव म्याना निवासी जैकी पुत्र नेपाल सिंह, नोएडा के फेज तीन के गांव बहलोलपुर निवासी अतुल उर्फ सोनू पुत्र भोलेराम, दादरी के ग्राम बढ़पुरा निवासी संजय पुत्र ज्ञानचंद्र, नोएडा के सेक्टर-49 के ग्राम सोरखा निवासी आजाद नूरानी पुत्र जस्सुद्दीन, दनकौर के गांव नवादा निवासी देवीराम पुत्र ओमप्रकाश और कल्लन पुत्र सत्तन शामिल हैं।
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वहीं, बिसरख के ग्राम रोजा याकूबपुर निवासी दीपक पुत्र इंद्रपाल को छह-छह माह के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है। इस अवधि के दौरान अगर कोई बदमाश जनपद में किसी भी स्थान पर मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने बदमाशों की सूची सोशल मीडिया पर जारी कर फीड बैक मांगा है।
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शस्त्र लाइसेंस निरस्त
ग्रेटर नोएडा। शस्त्र लाइसेंस के नियमों की अवहेलना करने पर एक शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। अपर जिलाधिकारी दिवाकर सिंह ने बताया कि 17 अगस्त 2019 को नोएडा के सेक्टर-20 के वाद संख्या 2038/18 के धारा 17 शस्त्र आर्म्स एक्ट की सुनवाई की गई। पवन सिंह अवाना पुत्र शेर सिंह अवाना का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का आदेश दिया है।

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