फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   52 thousand fine on Vivo company for not disposal of garbage

कूड़ा निस्तारण न करने पर वीवो कंपनी पर 52 हजार जुर्माना

Tue, 07 Sep 2021 08:21 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 07 Sep 2021 08:21 PM IST
विज्ञापन
52 thousand fine on Vivo company for not disposal of garbage
ग्रेटर नोएडा। कूड़े का निस्तारण नहीं करने पर वीवो कंपनी पर 52500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जन स्वास्थ्य विभाग की टीम के निरीक्षण के दौरान यह कार्रवाई की गई है। साइट पर इधर-उधर मिश्रित कूड़ा बिखरा हुआ था। साथ ही, कंपनी को चेतावनी दी गई है कि अगर दोबारा कूड़ा निस्तारण में खामी मिली तो दोगुना जुर्माने की रकम वसूली जाएगी।
विज्ञापन

प्राधिकरण के डीजीएम सलिल यादव (जन स्वास्थ्य) के निर्देश पर मंगलवार को सहायक प्रबंधक वैभव नागर के नेतृत्व में टीम ने टेकजोन स्थित वीवो कंपनी की साइट पर जांच की। मौके पर कूड़े का उचित प्रबंधन नहीं मिला। इस पर जुर्माना लगा दिया गया। जुर्माने की रकम एक सप्ताह में जमा कराने को कहा गया है।
विज्ञापन

11 माह में 179 पर 59 लाख का जुर्माना
प्राधिकरण ने 15 सितंबर 2020 से 11 अगस्त 2021 के बीच 179 बल्क वेस्ट जनरेटरों पर 59.14 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। ये संस्थान कूड़े का वैज्ञानिक पद्धति से निस्तारण नहीं कर रहे थे। कुछ संस्थानों ने जुर्माने की रकम जमा नहीं की है। प्राधिकरण ने उन संस्थानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। शहर के सभी बड़े संस्थानों को खुद से कूड़े का निस्तारण करना होता है, सिर्फ अवशेष कूड़ा ही प्राधिकरण उठाता है। उसके लिए तय शुल्क जमा करना पड़ता है। बता दें कि 100 किलोग्राम या उससे अधिक कूड़ा जनरेट करने वाले संस्थान को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed