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नए साल पर नहीं चलेंगे पटाखे
Updated Sat, 15 Dec 2018 06:11 AM IST
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क्रिसमस और नए साल पर नहीं जला सकेंगे पटाखे
किसी ने पटाखे बेचने के लिए लाइसेंस नहीं लिया
पटाखे जलाने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी
अमर उजाला ब्यूरो
नोएडा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। जिले में क्रिसमस और नए साल पर लोग पटाखे नहीं जला पाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से ग्रीन पटाखों के लिए कुछ समय दिया गया था, लेकिन गौतमबुद्धनगर में किसी ने पटाखे बेचने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया है। इस कारण यहां पर पटाखे जलाने नहीं दिए जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो कार्रवाई की जाएगी।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर ग्रीन पटाखे जलाने के लिए 2 घंटे का समय दिया था, जबकि क्रिसमस और नववर्ष पर 35 मिनट तक ग्रीन पटाखे जलाने की छूट दी गई थी, मगर जिला प्रशासन के समक्ष अभी तक किसी की ओर से पटाखे बेचने के लिए लाइसेंस की मांग नहीं की गई है। जब लाइसेंस ही नहीं लिया गया है, तो पटाखे भी नहीं जलाए जा सकेंगे।
सिटी मजिस्ट्रेट शैलेंद्र कुमार मिश्र का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए सभी थानों और पुलिस के आला अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। इसके अलावा सिटी मजिस्ट्रेट ने संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) पीसो को भी पत्र लिखकर दिशा-निर्देश देने की बात कही गई है।
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क्या हैं ग्रीन पटाखे
बेहद कम प्रदूषण फैलाने वाले और कम आवाज वाले पटाखों को ग्रीन पटाखे कहा जाता है।
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किसी ने पटाखे बेचने के लिए लाइसेंस नहीं लिया
पटाखे जलाने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी
अमर उजाला ब्यूरो
नोएडा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। जिले में क्रिसमस और नए साल पर लोग पटाखे नहीं जला पाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से ग्रीन पटाखों के लिए कुछ समय दिया गया था, लेकिन गौतमबुद्धनगर में किसी ने पटाखे बेचने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया है। इस कारण यहां पर पटाखे जलाने नहीं दिए जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो कार्रवाई की जाएगी।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर ग्रीन पटाखे जलाने के लिए 2 घंटे का समय दिया था, जबकि क्रिसमस और नववर्ष पर 35 मिनट तक ग्रीन पटाखे जलाने की छूट दी गई थी, मगर जिला प्रशासन के समक्ष अभी तक किसी की ओर से पटाखे बेचने के लिए लाइसेंस की मांग नहीं की गई है। जब लाइसेंस ही नहीं लिया गया है, तो पटाखे भी नहीं जलाए जा सकेंगे।
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सिटी मजिस्ट्रेट शैलेंद्र कुमार मिश्र का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए सभी थानों और पुलिस के आला अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। इसके अलावा सिटी मजिस्ट्रेट ने संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) पीसो को भी पत्र लिखकर दिशा-निर्देश देने की बात कही गई है।
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क्या हैं ग्रीन पटाखे
बेहद कम प्रदूषण फैलाने वाले और कम आवाज वाले पटाखों को ग्रीन पटाखे कहा जाता है।