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मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की जेल
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ग्रेटर नोएडा। जिला अदालत ने छह वर्ष की मासूम से दुष्कर्म मामले में रंजीत (31) को दोषी करार दिया है। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। वर्ष 2018 में दोषी ने मासूम बच्ची को टॉफी का झांसा देकर अगवा कर दरिंदगी की थी।
अभियोजन अधिकारी जेपी भाटी ने बताया कि वर्ष 2018 में नोएडा सेक्टर-24 थाना क्षेत्र में घर के बाहर खेल रही बच्ची को टॉफी का झांसा देकर अगवा कर लिया गया था। मूलरूप से किशनपुर थाना महराजपुर, जिला कानपुर निवासी रंजीत ने बच्ची को पास की टेलर की दुकान में ले जाकर दरिंदगी की थी। बच्ची के माता-पिता पास ही एक कंपनी में नौकरी करते थे। बच्ची की देखभाल के लिए उसके दादा घर पर रहते थे। बच्ची के शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। लोगाें को देखकर रंजीत फरार हो गया। बच्ची ने घर पर जाकर दादा को बताया। परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस से की। शिकायत के आधार पर थाना सेक्टर-24 पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने जांच के बाद रंजीत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने रंजीत के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह व गवाहों की सुनवाई के बाद अदालत ने दोषी को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना लगाया।
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अभियोजन अधिकारी जेपी भाटी ने बताया कि वर्ष 2018 में नोएडा सेक्टर-24 थाना क्षेत्र में घर के बाहर खेल रही बच्ची को टॉफी का झांसा देकर अगवा कर लिया गया था। मूलरूप से किशनपुर थाना महराजपुर, जिला कानपुर निवासी रंजीत ने बच्ची को पास की टेलर की दुकान में ले जाकर दरिंदगी की थी। बच्ची के माता-पिता पास ही एक कंपनी में नौकरी करते थे। बच्ची की देखभाल के लिए उसके दादा घर पर रहते थे। बच्ची के शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। लोगाें को देखकर रंजीत फरार हो गया। बच्ची ने घर पर जाकर दादा को बताया। परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस से की। शिकायत के आधार पर थाना सेक्टर-24 पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने जांच के बाद रंजीत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने रंजीत के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह व गवाहों की सुनवाई के बाद अदालत ने दोषी को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना लगाया।
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