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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक----एकमुश्त भुगतान करो और छूट पाओ
Updated Tue, 04 Dec 2018 11:49 PM IST
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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक
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हेडिंग: एकमुश्त भुगतान करो और छूट पाओ
ग्रेनो प्राधिकरण ने शुरू की ओटीएस स्कीम मंजूर
8000 आवंटियों को फायदा, सौ करोड़ मिलेंगे
अमर उजाला ब्यूरो
ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बोर्ड बैठक में 8000 आवासीय आवंटियों को बड़ी राहत दी है। प्राधिकरण की किस्त नहीं जमा करने, लीज डीड नहीं कराने वालों और 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान नहीं करने वाले आवंटियों को एकमुश्त भुगतान (ओटीएस) की सुविधा दी गई है। इस पर उनको छूट मिलेगी। यह योजना 31 मई तक रहेगी। 2012 के पूर्व के आवंटियों के लिए यह योजना लाई गई है। इससे प्राधिकरण को 100 करोड़ मिलने की उम्मीद है।
प्राधिकरण के चेयरमैन अनूपचंद्र पांडेय और सीईओ नरेंद्र भूषण ने बताया कि एकमुश्त समाधान योजना के तहत जिन आवंटियों पर प्राधिकरण की किस्तें बकाया हैं। अगर वे 31 मार्च तक एकमुश्त भुगतान करते हैं तो उनकी किस्तों पर लगने वाली पेनाल्टी व चक्रवृद्धि ब्याज माफ कर दी जाएगी। उन्हें साधारण ब्याज (9.5 प्रतिशत) ही देना पड़ेगा। इसी प्रकार जिन आवंटियों ने अभी किसानों को दिए जाने वाले 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर का भुगातन नहीं किया है यदि वे एकमुश्त भुगतान करते हैं तो उनसे भी साधारण ब्याज ही लिया जाएगा। तीसरी बड़ी राहत उन आवंटियों को दी गई है जिन्होंने लीज डीड नहीं कराई है। उन पर पेनाल्टी लग गई है। वे अगर 31 मार्च तक पेनाल्टी जमा कराते हैं तो उन्हें विलंब शुल्क में 60 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसी तरह वे अगर 31 अप्रैल तक जमा कराते हैं तो 50 फीसदी और 31 मई तक जमा कराने वाले आवंटियों को विलंब शुल्क में 40 फीसदी की छूट मिलेगी। इसके लिए आवंटियों को आवेदन के साथ 2000 रुपये प्रोसेसिंग फीस जमा करनी होगी। अगर 31 मार्च के बाद कोई आवेदन करता है तो उसे 5000 रुपये प्रोसेसिंग फीस जमा करनी होगी।
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हेडिंग: एकमुश्त भुगतान करो और छूट पाओ
ग्रेनो प्राधिकरण ने शुरू की ओटीएस स्कीम मंजूर
8000 आवंटियों को फायदा, सौ करोड़ मिलेंगे
अमर उजाला ब्यूरो
ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बोर्ड बैठक में 8000 आवासीय आवंटियों को बड़ी राहत दी है। प्राधिकरण की किस्त नहीं जमा करने, लीज डीड नहीं कराने वालों और 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान नहीं करने वाले आवंटियों को एकमुश्त भुगतान (ओटीएस) की सुविधा दी गई है। इस पर उनको छूट मिलेगी। यह योजना 31 मई तक रहेगी। 2012 के पूर्व के आवंटियों के लिए यह योजना लाई गई है। इससे प्राधिकरण को 100 करोड़ मिलने की उम्मीद है।
प्राधिकरण के चेयरमैन अनूपचंद्र पांडेय और सीईओ नरेंद्र भूषण ने बताया कि एकमुश्त समाधान योजना के तहत जिन आवंटियों पर प्राधिकरण की किस्तें बकाया हैं। अगर वे 31 मार्च तक एकमुश्त भुगतान करते हैं तो उनकी किस्तों पर लगने वाली पेनाल्टी व चक्रवृद्धि ब्याज माफ कर दी जाएगी। उन्हें साधारण ब्याज (9.5 प्रतिशत) ही देना पड़ेगा। इसी प्रकार जिन आवंटियों ने अभी किसानों को दिए जाने वाले 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर का भुगातन नहीं किया है यदि वे एकमुश्त भुगतान करते हैं तो उनसे भी साधारण ब्याज ही लिया जाएगा। तीसरी बड़ी राहत उन आवंटियों को दी गई है जिन्होंने लीज डीड नहीं कराई है। उन पर पेनाल्टी लग गई है। वे अगर 31 मार्च तक पेनाल्टी जमा कराते हैं तो उन्हें विलंब शुल्क में 60 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसी तरह वे अगर 31 अप्रैल तक जमा कराते हैं तो 50 फीसदी और 31 मई तक जमा कराने वाले आवंटियों को विलंब शुल्क में 40 फीसदी की छूट मिलेगी। इसके लिए आवंटियों को आवेदन के साथ 2000 रुपये प्रोसेसिंग फीस जमा करनी होगी। अगर 31 मार्च के बाद कोई आवेदन करता है तो उसे 5000 रुपये प्रोसेसिंग फीस जमा करनी होगी।
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