फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   रात आठ से दस बजे तक जला सकेंगे पटाखें

नोएडाः इन दो जगहों पर लगेंगी पटाखे की 50 दुकानें, जलाने का स्थान भी हुआ तय

Tue, 30 Oct 2018 06:32 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नोएडा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नोएडा Updated Tue, 30 Oct 2018 06:32 AM IST
विज्ञापन
रात आठ से दस बजे तक जला सकेंगे पटाखें
फाइल फोटो

नोएडा में दिवाली पर पटाखों के लिए शहर में 50 दुकानें लगेंगी। यह दुकानें शहर में दो स्थानों पर लगेंगी। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि केवल ग्रीन पटाखे ही जलाए जा सकेंगे। सिटी मजिस्ट्रेट शैलेंद्र मिश्रा का कहना है कि उनकी ओर से शहर में दो स्थानों की पहचान की गई थी। इसमें सेक्टर-33 रामलीला मैदान और भंगेल में तय किया गया स्थान है। यहां पहले भी पटाखे की दुकानें लगाई जाती रही हैं।

विज्ञापन


इसके बाद इस बाबत नोएडा प्राधिकरण से पूछा गया था। नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी राजेश सिंह का कहना है कि इन्हीं दो स्थानों पर पटाखों की बिक्री के लिए अंतिम निर्णय लिया गया है। सेक्टर-33 में हो रहे आयोजन के बाद वहां की जगह भी खाली हो जाएगी। इस वजह से परिसर के पास किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। सिटी मजिस्ट्रेट शैलेंद्र मिश्रा ने बताया कि अभी तक पटाखों की दुकानों के लिए 350 आवेदन आए हैं।
विज्ञापन


आवेदनों की जांच की जा रही है। इसके बाद अंतिम तौर पर निर्णय लिया जाएगा कि किसे यह मौका दिया जाए। उनका कहना है कि इस बाबत उत्तर प्रदेश शासन और दिल्ली से भी गाइडलाइन आनी बाकी है। इससे इस मामले में स्थिति थोड़ी और स्पष्ट हो जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


केवल चिह्नित स्थानों पर जलाएं पटाखे
ग्रेटर नोएडा। जिला प्रशासन ने सोमवार को पटाखे जलाने को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। लोगों से कहा है कि रात को 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखे चला सकेंगे। वो भी केवल उन स्थानों पर जिनको प्राधिकरण ने चिह्नित किया है। सिटी मजिस्ट्रेट ग्रेटर नोएडा गुंजा सिंह ने बताया कि दीवाली पर पटाखे चलाने के लिए प्राधिकरण ने 40 स्थान चिह्नित किए हैं। उनकी सूची भी जारी कर दी गई है। सेक्टर की आरडब्ल्यूए भी उन्हीं जगह पर आतिशबाजी करें। साथ ही अन्य लोगों को भी इसके लिए जागरूक करें। ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल करें। पटाखों की ऑनलाइन बिक्री प्रतिबंधित है। जिनके पास लाइसेंसी है, वहीं बेच सकेंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed