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दक्षिणी निगम के 13 टोल प्लाजा हुए आरएफआईडी प्रणाली से लैस

Wed, 24 Oct 2018 05:48 AM IST
Updated Wed, 24 Oct 2018 05:48 AM IST
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दक्षिणी निगम के 13 टोल प्लाजा हुए आरएफआईडी प्रणाली से लैस
दक्षिणी निगम के 13 टोल आरएफआईडी प्रणाली से लैस
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- 15 दिनों में सभी टोल प्लाजा पर हो जाएगी इसकी शुरुआत
- 10 टोल प्लाजा पर पंजीकरण शुरू
- सुगम रिचार्ज ईसीजी टैग से वाहन मालिकों को मिलेंगी बेहतर सुविधा

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली की सीमा पर स्थित 13 टोल प्लाजा पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस (आरएफआइडी) प्रणाली से लैस कर दिया है। अगले 15 दिनों में निगम के दायरे में आने वाले सभी 13 टोल इस प्रणाली से लैस कर दिए जाएंगे। इसके लिए व्यावसायिक वाहन मालिकों को प्रवेश से पहले पंजीकरण जरूरी होगा। मंगलवार से इसकी शुरुआत कर दी गई। अब नई प्रणाली के शुरू होने से कुल 73 टोल लेन होंगी।
आयुक्त डॉ. पुनीत कुमार गोयल ने बताया कि पंजीकरण के लिए चुने गए 10 टोल प्लाजा में आया नगर, टीकरी, कापसहेड़ा, रजोकरी, कुंडली, कालिंदी कुंज, शाहदरा फ्लाइओवर, डीएनडी फ्लाइओवर, बदरपुर-फरीदाबाद मेन, और गाजीपुर ओल्ड शामिल हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने में महज पांच मिनट का समय लगता है। इसके लिए वाहन सहित पंजीकरण प्रमाण पत्र, वाहन बीमा और ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन मालिक का मोबाइल नंबर देना होगा। पूर्व पंजीकरण और आरएफआईडी जारी करने के लिए 200 रुपये सहित जीएसटी की भी अदायगी करनी होगी।
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पूर्व पंजीकरण और आरएफआइडी टैग के लिए पर्यावरण प्रतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी) के अलावा टोल का भुगतान करना होगा। इस राशि का भुगतान नकद या कार्ड से किया जा सकता है। आयुक्त डॉ. गोयल ने यह भी बताया कि वाहनों के पूर्व पंजीकरण के बाद दक्षिणी निगम के 13 टोल प्लाजा स्थलों से दिल्ली में वाहनों का बे रोकटोक प्रवेश की सुविधा होगी।
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ईसीजी टैग और रिचार्ज से वाहनों की मुश्किलें होंगी कम
23 नवंबर के बाद पूर्व पंजीकरण और आरएफआइडी के बगैर दिल्ली में प्रवेश के लिए वाहनों को अधिक राशि अदा करनी होगी। दक्षिणी निगम की ओर से सुगम रिचार्ज और मोबाइल एप ईसीजी टैग की भी शुरुआत की जाएगी। इससे दिल्ली के 13 टोल प्लाजा सेे प्रवेश पर समय की बचत होगी।

2005 या पहले पंजीकृत वाहनों को नहीं जारी होगा आरएफआईडी टैग
आरएफआईडी प्रणाली की शुरुआत के बाद 2005 या इससे पहले पंजीकृत वाहनों का पंजीकरण नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के 16 दिसंबर 2015 के निर्देशों के मुताबिक 2005 या इससे पहले पंजीकृत वाहनों का न तो पूर्व पंजीकरण होगा और न ही उन्हें आरएफआइडी टैग दिए जाएंगे।

इन टोल प्लाजा पर शुरू होगी यह प्रणाली
दक्षिणी निगम क्षेत्र में आरएफआईडी युक्त टोल प्लाजा में टीकरी, आया नगर, कापसहेड़ा, रजोकरी, कुंडली, कालिंदी कुंज, शाहदरा मेन, शाहदरा फ्लाइओवर, डीएनडी फ्लाइओवर, बदरपुर-फरीदाबाद मेन, बदरपुर-फरीदाबाद फ्लाइओवर, गाजीपुर मेन और गाजीपुर ओल्ड के नाम शामिल हैं।
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