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उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी के लिए खुलेंगे क्लब
Updated Tue, 16 Oct 2018 04:32 AM IST
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उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी के लिए खुलेंगे क्लब
- 73 सरकारी स्कूलों में उपभोक्ता क्लब स्थापित होंगे
- जानकारी देने के लिए ऑडियो-विजुअल के अलावा अन्य गतिविधियों का लिया जाएगा सहारा
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। शिक्षा निदेशालय ने सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी देने की दिशा में पहल की है। इसके लिए निदेशालय 73 सरकारी स्कूलों में उपभोक्ता क्लब खोलने जा रहा है। इन क्लबों में विद्यार्थियों को उपभोक्ता के अधिकार संबंधी जानकारी दी जाएगी। इसके लिए ऑडियो-विजुअल सामग्री व विभिन्न गतिविधियों का सहारा लिया जाएगा। इन क्लब को स्थापित करने के लिए सालाना 10 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। साथ की क्लब में कम से कम 50 सदस्य होंगे।
शिक्षा निदेशालय का मानना है कि उपभोक्ता कल्याण व उपभोक्ता सुरक्षा की गतिविधियों में विद्यार्थियों को शामिल कर उन्हें उपभोक्ता शिक्षा दिया जाना जरूरी है। लिहाजा स्कूलों में पहले से चल रहे ईको क्लब की तर्ज पर यह बनाए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को उपभोक्ता अधिकारों के बारे में शिक्षित करना व अपने अधिकारों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है इसकी जानकारी देना है। यह क्लब माध्यमिक, सेकेंडरी व हायर सेकेंडरी स्तर के स्कूलों में स्थापित किए जाएंगे। इनमें विद्यार्थियों की आयु के अनुसार ही गतिविधियां कराई जाएंगी। इसके साथ ही 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस व 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस को लेकर भी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इन गतिविधियों के लिए ऑडियो विजुअल सामग्री, पोस्टर, लेक्चर, नुक्कड़ नाटक, वाद-विवाद, निंबध प्रतियोगिता, लेखन प्रतियोगिता का सहारा लिया जा सकता है।
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- 73 सरकारी स्कूलों में उपभोक्ता क्लब स्थापित होंगे
- जानकारी देने के लिए ऑडियो-विजुअल के अलावा अन्य गतिविधियों का लिया जाएगा सहारा
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। शिक्षा निदेशालय ने सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी देने की दिशा में पहल की है। इसके लिए निदेशालय 73 सरकारी स्कूलों में उपभोक्ता क्लब खोलने जा रहा है। इन क्लबों में विद्यार्थियों को उपभोक्ता के अधिकार संबंधी जानकारी दी जाएगी। इसके लिए ऑडियो-विजुअल सामग्री व विभिन्न गतिविधियों का सहारा लिया जाएगा। इन क्लब को स्थापित करने के लिए सालाना 10 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। साथ की क्लब में कम से कम 50 सदस्य होंगे।
शिक्षा निदेशालय का मानना है कि उपभोक्ता कल्याण व उपभोक्ता सुरक्षा की गतिविधियों में विद्यार्थियों को शामिल कर उन्हें उपभोक्ता शिक्षा दिया जाना जरूरी है। लिहाजा स्कूलों में पहले से चल रहे ईको क्लब की तर्ज पर यह बनाए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को उपभोक्ता अधिकारों के बारे में शिक्षित करना व अपने अधिकारों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है इसकी जानकारी देना है। यह क्लब माध्यमिक, सेकेंडरी व हायर सेकेंडरी स्तर के स्कूलों में स्थापित किए जाएंगे। इनमें विद्यार्थियों की आयु के अनुसार ही गतिविधियां कराई जाएंगी। इसके साथ ही 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस व 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस को लेकर भी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इन गतिविधियों के लिए ऑडियो विजुअल सामग्री, पोस्टर, लेक्चर, नुक्कड़ नाटक, वाद-विवाद, निंबध प्रतियोगिता, लेखन प्रतियोगिता का सहारा लिया जा सकता है।
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